Lockdown 4.0 Delhi Guidelines: दिल्ली सरकार ने केंद्र की तरफ से लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद नए दिशानिर्देशों की घोषणा की। इन दिशानिर्देशों में सभी तरह के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को खोलने की अनुमति दी गई है।
दिल्ली सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार डीटीसी सेवा की अनुमति दी गई है। डीटीसी बसें 20 सवारी के साथ संचालित की जाएंगी। वहीं, रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलिवरी ही की जा सकेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बनाया कि मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी। वहीं, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें रोज खुलेंगी।
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केजरीवाल ने कहा कि सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सीएम ने कहा कि दिल्ली में सैलून बंद रहेंगे। ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब और आरटीवी चलेंगी। इन गाड़ियों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। मेट्रो, स्कूल कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी।
नई गाइडलाइंस के अनुसार बाइक पर एक और कार में दो से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अब धीरे-धीरे खोलने की दिशा की तरफ बढ़ना है। रविवार को केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे।
लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि कोरोना अगले एक दो महीने में तो खत्म नहीं होने वाला नहीं है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। लॉकडाउन हमेशा तक नहीं रह सकता है। मालूम हो कि दिल्ली में अब तक कोविड-19 के कुल 10,054 मामले आए हैं, 4,485 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं।

