DUSU Elections Results: दिल्ली विश्वविद्यायल में हुए छात्रसंघ चुनाव के नतीजों को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि डीयू परिसर में सफाई की व्यवस्था से संतुष्ट होने की स्थिति में 26 नवंबर या उससे पहले तक छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित कर दे।
इससे पहले जब 28 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई थी, तो उस दौरान कोर्ट ने वोटों की गिनती की इजाजत नहीं दी थी और सफाई को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने नतीजे घोषित करने को लेकर तारीख तय कर दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा?
दरअसल, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य जज की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि यह तभी आगे बढ़ सकता है, जब विश्वविद्यालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि चुनाव कैंपेन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, उन्हें एक सप्ताह के भीतर साफ कर दिया गया है और उनकी रंगाई-पुताई कर दी गई है।
कोर्ट को क्या-क्या दी गई जानकारी
इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय और संबंधित छात्रों को 10 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ये पुष्टि की गई कि अदालत को बताया गया कि सभी प्रॉपर्टी को बहाल कर दिया गया है।
बता दें कि यह फैसला प्रशांत मनचंदा द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिन्होंने चुनाव अवधि के दौरान संपत्तियों के नुकसान के बारे में चिंता जताई थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीटी ने कहा था कि दीवारों से पोस्टर और पेंट हटाने के लिए उसे लाखों रुपये खर्च करने होंगे, जबकि अदालत का कहना था कि गंदा करने वाले प्रत्याशी ही सफाई का खर्च उठाएं।
हालांकि यूनिवर्सिटी कैंपस में ज्यादातर जगहों पर पोस्टर और रंगी दीवारें साफ कर दी गई थी, लेकिन अभी भी कई जगह प्रचार का रंग रोगन था।