कोरोना संकट से निपटन के लिए हुए लॉकडाउन से आम नागरिकों के आर्थिक हितों के नुकसान को कम करने के लिए सरकार की ओर से कई राहतों के ऐलान किए हैं। बैंक लोन की किस्तों को तीन महीने तक अदा न करने की छूट से लेकर आईटी रिटर्न की तारीख को 30 जून किए जाने तक ऐसी ही कई चीजें हैं, जिनका लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं, लॉकडाउन में किन स्कीमों का लाभ उठाकर दूर कर सकते हैं आर्थिक तंगी…

ईएमआई मोराटोरियम: भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सभी बैंकों, ग्रामीण बैंकों, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे ग्राहकों को मार्च से लेकर मई तक सभी तरह के टर्म लोन की किस्तों को न चुकाने का विकल्प दें। हालांकि इस दौरान कर्ज पर लगने वाला ब्याज जारी रहेगा। इसे आप मोराटोरियम की अवधि समाप्त होने के बाद एक साथ चुका सकते हैं या फिर किस्तों की संख्या बढ़वा सकते हैं।

ईपीएफ की निकासी: प्रोविडेंट फंड की निकासी को लेकर एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने यह सुविधा दी है कि कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा 75 फीसदी राशि या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकता है। लॉकडाउन के चलते नौकरी जाने या फिर सैलरी कट की स्थिति में यह फैसिलिटी काम आ सकती है।

इंश्योरेंस प्रीमियम: वित्त मंत्रालय की ओर से हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस की प्रीमियम को अदा करने की तारीख भी 21 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। यही नहीं लॉकडाउन क्योंकि बढ़ गया है, ऐसे में इस डेडलाइन में भी इजाफा होने की भी संभावना है।

पीपीएफ, सुकन्या, RD में डिपॉजिट पर राहत: पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आवर्ती जमा यानी आरडी और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत तय अवधि के दौरान न्यूनतम जमा राशि न डालने पर पेनल्टी को खत्म कर दिया है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इन योजनाओं के तहत तय न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। अब इन योजनाओं को लेने वाले ग्राहक 30 जून तक न्यूनतम जमा राशि बना किसी पेनल्टी के ही जमा करा सकते हैं।

आईटीआर में भी राहत: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने में भी राहत देते हुए डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। इस पर कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा। फिलहाल इस पर 10,000 रुपये तक के फाइन का प्रावधान है।

भर सकते हैं रिवाइज्ड ITR: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों को राहत देते हुए सरकार ने रिवाइज्ड ITR की तारीख को बढ़ाने का भी ऐलान किया है। ऐसे लोग जो अपनी इनकम डिटेल्स में सुधार करना चाहते हैं, वे अब 30 जून तक इस काम को निपटा सकते हैं।

निवेश स्कीमों पर भी छूट: पीपीएफ समेत ऐसी कई स्कीमें हैं, जिनमें निवेश लोग टैक्स बचाने के लिए करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में लाभ के लिए 31 मार्च तक निवेश करना होता है। कोरोना के लॉकडाउन के चलते सरकार ने इस अवधि को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक कर दिया है।

विवाद से विश्वास स्कीम: बिना किसी पेनल्टी और विवाद के टैक्स के मामलों को निपटाने के लिए जारी इस स्कीम की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। अब इस स्कीम के तहत 30 जून तक कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी।

अटल पेंशन योजना: सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम जैसी निवेश योजनाओं से भी रकम निकालने की अनुमति दी है। कोविड-19 को कारण बताते हुए इनसे जरूरी रकम निकाली जा सकती है। कोरोना के संकट में यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इनके जरिए आपको मदद मिलेगी।

PAN-आधार लिंक: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख भी अब 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक कर दी गई है। मौजूदा इनकम टैक्स कानून के तहत यदि आप पैन से आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपका PAN अवैध करार दिया जा सकता है।

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