यूपी से रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की नि:शुल्क तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती है।
मंगलवार को ही सीएम केजरीवाल ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना की थी और रामलला का दर्शन किया था। यहां सीएम ने ये भी कहा था कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो यूपी के लोगों को फ्री में रामलला के दर्शन करवाया जाएगा।
दिल्ली सरकार अपनी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति सहित अन्य स्थानों की तीर्थयात्रा का पूरा खर्च वहन करती है। इस योजना के तहत अबतक 35,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने तीर्थयात्रा की है। इस घोषणा के समय सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के कारण यह योजना पिछले डेढ़ साल से रुकी हुई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगले एक महीने में विभिन्न जगहों के लिए ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है।
Now Ayodhya has also been included in Delhi Govt's Tirth Yatra Yojana; to be free of cost for the aged people. They can also bring a member/kin along: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/TuOmPkgMLw
— ANI (@ANI) October 27, 2021
क्या है प्रोसेस- इस योजना के तहत सभी आवेदन ऑनलाइन भरे जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आवेदन दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाता है। इसके तहत हर साल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक हजार तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। आवेदन के बाद लॉटरी ड्रा से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इस योजना का सरकारी कर्मचारी लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक व्यक्ति एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकता है।
क्या है जरूरी- आवेदक को दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए 60 साल या उससे अधिक की उम्र होनी चाहिए। सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है।
मिलती है ये सुविधाएं- यात्रा के दौरान सरकार भोजन, निवास और यात्रा आदि जैसे सभी खर्चों को वहन खुद करती है। इसमें मिलने वाली सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। तीर्थ यात्रियों को एक लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक के साथ 18 साल या उससे अधिक उम्र का एक सदस्य सहायक के तौर पर साथ जा सकता है।