Coronavirus Vaccination Expanded Document list for Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में Coronavirus Vaccination के दौरान लोगों को दिक्कतें न हों इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने दस्तावेजों की सूची (COVID-19 टीका के लिए) को अपग्रेड कर दिया है।

नई लिस्ट के मुताबिक, अब किराए/लीज के एग्रीमेंट, बिजली बिल, BSNL/MTNL का फोन बिल, गैस कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक, अन्य यूटीलिटी बिल्स और स्टूडेंट आईडी कार्ड (पहचान पत्र) के साथ स्थानीय हॉस्टल कार्ड भी मान्य होगा। अपडेटेड सूची के बारे में यह जानकारी सोमवार शाम नेशनल हेल्थ मिशन (यूपी) के टि्वटर हैंडल से शेयर की गई। हालांकि, इस मसले से जुड़ा औपचारिक सरकारी आदेश फिलहाल जारी होना बाकी है। यूपी में इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट पहले की तरह चलते रहेंगे।

क्या है पूरा मामला?: दरअसल, सूबे में ग्रेटर नोएडा से सटे बिसरख गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र पर हाल ही में एक सूचना चस्पां की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 18 से 44 की उम्र वालों का टीकाकरण दी गई तारीख और स्लॉट के हिसाब से होगा। वैक्सिनेशन के लिए यूपी का कोई पहचान पत्र भी जरूरी होगा। नोटिस के बाद कई लोगों ने इस चीज पर आपत्ति जताई और मुद्दा उठाया कि एनसीआर तो प्रवासियों का बड़ा गढ़ है। दूसरे राज्यों से काम की तलाश में आकर यहां बसे/रह रहे लोग तो इस स्थिति में टीका लगवाने के लिए अयोग्य ही हो जाएंगे, जिसके बाद विभाग ने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नई दस्तावेजों को जोड़ा है।

यूपी में UP वालों को प्राथमिकता- अफसरः एडिश्नल चीफ सेक्रेट्री (हेल्थ) अमित मोहन प्रसाद ने अंग्रेजी अखबार ‘TOI’ को बताया, “टीकाकरण में यूपी के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, पर प्रदेश में आकर बसे प्रवासियों को छोड़ा नहीं जाएगा। स्लॉट बुक करने के बाद उन्हें ऐसा कोई दस्तावेज लाकर दिखाना होगा, जिससे साबित हो कि वे यूपी में कहीं रह रहे हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। टीका केंद्रों पर तैनात स्टाफ को इस तरह के मामलों में लोगों को वैक्सीन से मना न करने के लिए कहा गया है।”