Saket Gokhale: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate) ने क्राउडफंडिंग मामले (Crowdfunding) में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता साकेत गोखले (Trinamool Saket Gokhale) को बुधवार (25 जनवरी, 2023) को गिरफ्तार किया है। वह इस समय धोखाधड़ी के एक मामले में गुजरात की जेल में हैं। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि गोखले पर भीड़-वित्त पोषण के माध्यम से एकत्र किए गए 1.07 करोड़ रुपये का दुरुपयोग करने का आरोप है।

गोखले (Saket Gokhale) को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच (Ahmedabad Cyber Crime Branch) ने 30 दिसंबर, 2022 को दिल्ली से क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह तीसरी बार था, जब गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

फर्जी खबरें शेयर करने के आरोप 6 दिसंबर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

उन्हें पहली बार 6 दिसंबर को गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी फर्जी खबरें साझा करने के आरोप में साकेत गोखले को गिरफ्तार किया गया था, जब वहां एक पुराना सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था, जिसमें 135 लोग की मौत हो गई थी।

साकेत गोखले ने 1 दिसंबर को दावा किया था कि मोरबी पुल ढहने के बाद गुजरात में पीएम मोदी के मोरबी दौरे की व्यवस्था पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके लिए साकेत गोखले ने एक गुजराती अखबार का कटआउट ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें आरटीआई के हवाले से दावा किया गया था कि पीएम की मोरबी यात्रा के लिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसी को लेकर साकेत गोखले पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

गुजरात हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को लगा था करारा झटका

साकेत गोखले (Saket Gokhale) को 23 जनवरी को गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) से बड़ा झटका लगा था, जब हाई कोर्ट ने चंदा के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में गोखले को नियमित जमानत देने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही गोखले को अदालत का रुख करने को कहा था। जस्टिस दवे ने कहा, ‘हम आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही याचिका पर विचार करेंगे।’

अहमदाबाद में एक सत्र अदालत और मजिस्ट्रेट की अदालत ने गोखले की गिरफ्तारी और हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था। उसके बाद साकेत गोखले ने गुजरात हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था। गोखले 5 जनवरी से न्यायिक हिरासत में हैं। वो गुजरात की एक जेल में बंद हैं।