MHA New Lockdown Guidelines, Home Ministry New Guidelines, Rules for Lockdown in Hindi: पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को दोबारा 19 दिन के लिए बढ़ाए जाने के 24 घंटों के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पीएम ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। इस बावत गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिशा-निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सजा और जुर्माना दोनों झेलना पड़ेगा। गाइडलाइन्स के मुताबिक लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी जारी रहेगी। वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के प्रभारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां तक कि वर्क प्लेस पर दो शिफ्ट के दौरान लोगों के आने जाने के बीच एक घंटा गैप रखने को कहा गया है। गाइडलाइन्स में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के घरों में पांच साल से कम उम्र का बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हों, तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाय। सभी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि शिफ्ट खत्म होने के बाद ऑपिस के सैनिटाइज किया जाय।
इनके अलावा सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनके आते-जाते सैनेटाइजेशन पर जोर दिया जाय। लंच के वक्त भी खास तौर पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। दफ्तरों में बड़ी मीटिंग करने से बटने का सुझाव दिया गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कार्गों छोड़कर सभी तरह की फ्लाइट्स की उड़ान पर पूर्ण पाबंदी होगी। इसी तरह सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर रोक लगी रहेगी। यहां तक कि ऑचो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं भी बंद रहेंगी।
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गाइलाइन्स में सामाजिक जमावड़े पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर किसी आयोजन या शादी-ब्याह समारोह पर भी पाबंदी होगी। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर लोगों का एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा दुकानों और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानों को बंदी से छूट दी गई है। इनके साथ ही मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान भी बंदी से मुक्त रहेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक, वेटरिनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री पर रोक नहीं रहेगी।
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