केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस तारीख तक आधार से पैन लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
सीबीडीटी के बयान के मुताबिक, ‘पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।’ साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है, जो पहले 30 सितंबर, 2021 थी उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।
नहीं लिंक करने पर होगा नुकसान –
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में पैन के निष्क्रिय होने पर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे।
पैन काम करना बंद कर देगा –
सेबी ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है।
हो सकता है जुर्माना –
ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।
ऐसे करें लिंक –
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in) पर जाना होगा।
- उसके बाद इंपोर्टेंट लिंक पर जाकर पैन-आधार लिंक को क्लिक करना होगा। जहां आए पॉप -अप को यश करना होगा।
- इसके बाद एक नहीं विंडो आपके सामने खुलकर आएगी जिसमें आपको पैन, आधार , अपना नाम और मोबाइल नंबर भरना होगा।
- उसके बाद यदि आधार कार्ड में जन्म का वर्ष है तो उस पर निशान लगाएं।
- कैप्चा कोड दर्ज कर लिंक आधार कार्ड पर क्लिक करें।
- इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।