बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के इलाज से जुड़े खर्चों को कवर करने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ओमीक्रोन से होने वाले संक्रमण के इलाज को भी कवर करेंगी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की सभी कंपनियों की तरफ से जारी वे सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जो कोविड-19 के इलाज से जुड़े खर्चों को कवर करती हैं, वे कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन से संक्रमित हुए लोगों के इलाज का खर्च भी कवर करेंगी।’’
बीमा नियामक ने देश में तेजी से बढ़ रहे ओमीक्रोन मामलों को देखते हुए सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे अपने सभी नेटवर्क प्रदाताओं और अस्पतालों के साथ सामंजस्य की एक असरदार व्यवस्था बनाएं। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पॉलिसीधारक के लिए कैशलेस (नकदीरहित) भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। इरडा ने अप्रैल, 2020 में भी कोविड की पहली लहर के दौरान अस्पतालों में इलाज का खर्च उठाने वाली सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 के इलाज से जुड़े खर्च उठाने को कहा था।
पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ देशभर में कोविड-19 संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि इनमें ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। एक महीने में ही ओमीक्रोन संक्रमण के 1,700 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र 510 मामलों के साथ सबसे आगे है जबकि दिल्ली (351), केरल (156), गुजरात (136), तमिलनाडु (121) और राजस्थान (120) में भी इसका संक्रमण बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण की संख्या बढ़ने के साथ ही कुल सक्रिय मामले बढ़कर 1.45 लाख से अधिक हो गए हैं।
इरडा ने सीईओ, निदेशकों के पारितोषिक के नियमों को संशोधित किया: बीमा नियामक इरडा ने सोमवार को निजी बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) और पूर्णकालिक निदेशकों के पारितोषिक पर दिशानिर्देशों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों के पारितोषिक को निश्चित वेतन, अन्य लाभ और परिवर्तनीय वेतन (वैरिएबल पे) के बीच विभाजित किया जाएगा।
इरडा के मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, नियत वेतन युक्तिसंगत होना चाहिए और अन्य लाभ सहित सभी निश्चित मदों को निश्चित वेतन के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/बीमा कंपनियों के पूर्णकालिक निदेशकों के पारितोषिक पर दिशानिर्देश के मसौदे पर 19 जनवरी तक टिप्पणी मांगी है।