दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाले के आरोपी विजय नायर को 20 अक्टूबर 2022 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक थी। नायर आम आदमी पार्टी (AAP) के संचार प्रभारी हैं। उन्हें दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में उनकी भूमिका के लिए गिरफ़्तार किया गया था।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर (OML) के पूर्व सीईओ और आम आदमी पार्टी (AAP) के वर्तमान संचार प्रभारी विजय नायर को दिल्ली आबकारी नीति अनियमितताओं के सिलसिले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया। जांच एजेंसी को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार में विजय नायर की संलिप्ता पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
6 अक्टूबर तक सीबीआई रिमांड पर थे: इससे पहले अदालत ने शराब घोटाले मामले में आरोपी विजय नायर को 6 अक्टूबर तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा था। विजय नायर की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया था। सीबीआई द्वारा यह कहने के बाद कि उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है, विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने नायर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आप नेता को अब 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज रघुबीर सिंह ने इससे पहले नायर की कस्टडी 6 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था, “FIR में जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं और किसी तथ्यात्मक नतीजे तक पहुंचने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है। यह न्याय के हक में होगा कि विजय नायर की कस्टडी इस महीने की 6 तारीख तक बढ़ाई जाए।”
शराब नीति तैयार करने में थे शामिल: सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि नायर अन्य सह-आरोपियों और शराब निर्माताओं के साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में वितरकों के साथ बैठक की थी ताकि हवाला ऑपरेटरों / चैनलों के माध्यम से अवैध धन की व्यवस्था की जा सके।