Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते-जय हिंद।
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद याचिकाकर्ता पूर्णश मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेने से पहले श्रीमान श्री राहुल गांधी करके संबोधित किया। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा, ‘2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा घटक मोदी नामदारी, मोदी सरनेमदारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज इन सभी का अपमान किया था।’
पूर्णेश मोदी ने आगे कहा कि उस वक्त हमने सूरत के ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट ने सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को दो साल की सजा दी गई थी। पूर्णेश ने कहा कि बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्वेंशन के लिए याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उनको राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी और फैसला हमारे पक्ष में आया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरनेम को लेकर याचिका दाखिल की थी। पूर्णश मोदी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चौधरी ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज विफल हो गई है। हमने स्पीकर से मुलाकात की और संसद में यह मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी को संसद में अनुमति दी जानी चाहिए। राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द की जानी चाहिए। मैं स्पीकर को पत्र भी लिखूंगा।’
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ‘आज़ादी के बाद राहुल गांधी पहले शख्स हैं जिन्हें मानहानि मामले में 2 साल की पूरी सजा मिली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। अब हर एक काम सही दिशा में जा रहा है। राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है।’
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि 162 साल के IPC में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली, जिससे उसकी सदस्यता चली जाए। हम उत्साहित हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा।’
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, ‘अब स्पीकर को फैसला लेना है। पूरे देश और दुनिया की नजर अब स्पीकर पर है। राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त करने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए…लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता फैसले की कॉपी के साथ अध्यक्ष से आधिकारिक तौर पर अनुरोध करेंगे।’
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है।’ केरल कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने कहा, ‘केरल के लोग, विशेषकर वायनाड के लोग खुश होंगे, क्योंकि उन्हें अपना सांसद वापस मिल गया है। भाजपा को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत को एहसास हुआ कि यह राहुल गांधी को चुप कराने का एक प्रयास है।’ वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद AICC कार्यालय में जश्न मनाया गया।
