उच्चतम न्यायालय ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार गुट से जवाब मांगा है। याचिका में शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट पर राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से शरद पवार गुट की याचिका पर शनिवार तक जवाब देने को कहा और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की।
उच्चतम न्यायालय ने शरद पवार की NCP( शरतचंद्र पवार) गुट की ओर से दखिल याचिका पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाले गुट से बृहस्पतिवार को जवाब दाखिल करने को कहा। शरद पवार गुट ने अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि अजित पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार गुट से शरद पवार की याचिका पर शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की।
आप अब एक अलग राजनीतिक दल हैं- कोर्ट
पीठ ने कहा, ‘‘ हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।’’ इससे पहले शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का सात फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।
जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “आप अब एक अलग राजनीतिक दल हैं इसलिए उनकी तस्वीर का उपयोग क्यों करें। अब अपनी पहचान के साथ जाएं। आपने उनके साथ नहीं रहने का फैसला किया है।” उन्होंने कहा, “अब अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना आपका काम है। जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की जरूरत होती है और जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं होती। चूंकि अब आपकी एक स्वतंत्र पहचान है तो आपको उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।”
शरद पवार की तस्वीर का न करें इस्तेमाल
शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा, “आप समान अवसर चाहते हैं तो प्रतीक, चित्र का उपयोग न करें। घड़ी प्रतीक शरद पवार के साथ समग्र रूप से जुड़ा हुआ है।” अदालत ने सुझाव दिया कि अजित पवार गुट के लिए बेहतर होगा कि वह इसके अलावा कोई अन्य प्रतीक चुनें और चुनावों के लिए इसका इस्तेमाल करें।” कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव के दौरान इसे अलग रख दें तो क्या होगा, तब आपकी ओर से क्या किया जाएगा?
6 फरवरी को, चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी, जिससे उन्हें पार्टी का नाम और ‘घड़ी’ चिन्ह मिल गया था । एक दिन बाद, शरद पवार गुट ने ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम चुना था। 13 फरवरी को शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 24 फरवरी को उन्होंने अपने नए प्रतीक – तुरही बजाते हुए एक व्यक्ति का अनावरण किया।