संदेशखाली में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। वहां की महिलाओं का कहना है कि टीएमसी नेताओं ने उनका यौन उत्पीड़न किया। महिलाओं ने टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख शिबू हाजरा पर आरोप लगाए हैं कि वे रात को मीटिंग के नाम उनको बुलाते थे और फिर उनका शोषण करते थे।
रिपोर्ट के अनुसार, संदेशखाली की महिलाओं का कहना है कि टीएमसी के लोग उनके घरों में यह चेक करने आते हैं कि कौन सी महिला सुंदर है। स्थानीय टीएमसी के लोग यह दावा करते हैं कि उनके पति सिर्फ नाम के पति होंगे। उनका अपनी पत्नियों पर कोई हक नहीं होगा।
वहीं संदेशखाली की महिलाओं ने जो आपबीती बताई वह हैरान करने वाली है। एक महिला ने कहा कि दुष्कर्म को साबित करने के लिए हमसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई। गांव में रहने वाली महिलाएं ये कैसे आकर कह सकती हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है। वहीं कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि वे पुलिस के सामने गुहार लगाती रहीं मगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए।
धारा 156(3) के तहत बनेगी बात
अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आप पास के पुलिस स्टेशन जाकर मामले की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपके पास अधिकार है कि आप इसकी शिकायत किसी सीनियर अधिकारी से कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी एफआईआर दर्द नहीं की जा रही है तो आप CrPC के सेक्शन 156(3) के तहत इसकी शिकायत मेट्रोलपॉलिटिन मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं।
अगर कोई शख्स मजिस्ट्रेट के पास जाकर आवेदन करता है और मजिस्ट्रेट को अपने साथ हुए अधिकार के बारे में संतुष्ट करता है तो तो मजिस्ट्रेट पुलिस को मामले की जांच करने के लिए आदेश दे सकता है। दरअसल, मजिस्ट्रेट यह तय कर सकता है कि प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कोई मामला पुलिस जांच के लायक है या नहीं। मजिस्ट्रेट, पुलिस को आदेश देता है जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है औऱ मामले में जांच शुरु हो जाती है।
कुल मिलाकर जब पुलिस आपकी एफआई दर्ज नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट उक्त पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है।
ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत
इसके अलावा अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है तो आप ऑनलाइन भी मामला दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एरिया के पुलिस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो अब अगर पुलिस आपकी मामला दर्ज ना करे तो आप इन तपीकों की मदद ले सकते हैं।