Rahul Gandhi Bungalow: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें 22 अप्रैल तक लुटियंस दिल्ली में स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली करना होगा। लोकसभा आवास समिति ने सोमवार (27 मार्च, 2023) को कथित तौर पर राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था।

नियमानुसार उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक माह के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में अपना आधिकारिक लोधी एस्टेट बंगला खाली करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह राजनीतिक और कानूनी रूप से राहुल गांधी की सजा और अयोग्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।

2019 में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणी

राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मानहानि केस में गुजरात की सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी पाया था। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई। उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, ताकि वो ऊपरी अदालतों में अपील कर सकें। पिछले शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान कर सकता है।

…अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी 8 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

राहुल गांधी सजा का फैसला अगर ऊपरी अदालतें भी बरकरार रखती हैं, तो वह अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। दो साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे। राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस ने एक्शन की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया है कि राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के साथ विमर्श कर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

काले कपड़े पहनकर विपक्षी नेताओं ने जताया विरोध

सोमवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में काले कपड़े पहने। साथ ही अडानी केस में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में धरना दिया और विजय चौक तक मार्च निकाला। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के कई सांसद, DMK के टीआर बालू, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और कुछ अन्य नेता शामिल हुए।

राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद जानिए कांग्रेस नेता क्या बोले थे-

राहुल गांधी के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भाजपा ने राहुल को अयोग्य घोषित करने के लिए सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं, उन्हें वो पसंद नहीं करते, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। राहुल का बयान किसी समाज के संबंध में नहीं है, जो लोग पैसे लेकर भागे, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या वे क्या पिछड़े समाज से थे? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं होंगे। PM से जुड़े अडानी महामेगा स्कैम में JPC के बजाय, राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति। प्रियंका गांधी ने कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ हैं।

जानिए क्या है लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था। इधर, राहुल ने फैसले के करीब 3 घंटे बाद ट्वीट कर लिखा था कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।’