मालविका प्रसाद
Mohammed Zubair Tweet: फैक्ट चेक वेबसाइट (Fact Check Website) ऑल्ट न्यूज (Alt News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया, ‘मोहम्मद जुबैर के अगस्त 2020 में किए गए ट्वीट में कुछ भी आपराधिक (Criminal) नहीं था।’आपको बता दें कि अभी कुछ ही महीने पहले जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर सेल (Delhi Cyber Cell Police) ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे।
POSCO Act के तहत हुआ था मामला दर्ज
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, साल 2020 में किए गए एक ट्वीट का जिक्र दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में किया था। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश किए गए वकील ने साफ तौर पर कहा कि चार्जशीट में जुबैर का नाम नहीं था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस से चार्जशीट पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
Zubair ने 6 अगस्त 2020 को किया था Tweet
एनसीपीसीआर की शिकायत में ज़ुबैर के 6 अगस्त, 2020 को किए गए ट्वीट का हवाला दिया गया है। इस ट्वीट में एक नाबालिग लड़की की तस्वीर लगी थी और उसका चेहरा ब्लर कर दिया गया था। जुबैर ने इस तस्वीर पर कमेंट किया था, जिसके बाद लड़की के रिलेटिव ने जुबैर के खिलाफ उस लड़की पर यौन उत्पीड़न वाले कमेंट की शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें जुबैर के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज हुआ था।
Charge Sheet में जुबैर का नाम नहीं
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता नंदिता राव ने जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच की पीठ के सामने बताया कि पुलिस ने जहां तक इस केस में जुबैर का संबंध है उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं पाया गया है जिसकी वजह से चार्जशीट में जुबैर का नाम शामिल नहीं किया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा, “आगे बढ़ने से पहले, चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखा जाए।” एनसीपीसीआर की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि वह इस मामले में और निर्देश लेंगे। अदालत ने जुबैर के वकील को जुबैर से निर्देश लेने के लिए भी कहा कि वह इस मामले को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। इस मामले को अगली सुनवाई 2 मार्च को की जाएगी।