केंद्र सरकार ने शुक्रवार (01 मई) को देशव्यापी लॉकडाउन की समय सीमा दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए उसे 17 मई तक कर दिया है। यह दूसरा मौका है जब सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। इसके साथ ही सरकार ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कई गतिविधियों के संचालन की इजाजत दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के मुताबिक ऑरेंज और ग्रीन जोन में राज्य के अंदर ही निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सशर्त चलाई जा सकेंगी। साथ ही सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को भी खोलने की सशर्त इजाजत दी है।
ऑरेंज और ग्रीन जोन में सरकार ने मॉल और दफ्तरों को छोड़कर लगभग हर तरह की दुकानें और बाजार खोलने की इजाजत दी है। इनके अलावा कारखानों और उद्योग धंधों को भी शुरू करने की परमिशन दी गई है। लोगों को कुछ प्रतिबंधों के साथ आने-जाने की इजाजत दी गआ है। घरेलू सहायकों को भी काम पर जाने की मंजूरी मिली है। इनके अलावा इस क्षेत्र में सैलून और ई-कॉमर्स कंपनियों के संचालन की भी मंजूरी दी गई है।
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गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, रेड जोन में कन्टेन्मेंट एरिया को छोड़कर, बाकी इलाकों में प्राइवेट ऑफिसों को भी खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन शर्त रखी गई है कि वहां 33% से ज्यादा कर्मचारी एकसाथ काम न करें। इनके अलावा रेड जोन में स्टैंड अलोन शराब की दुकानों को खोलने की भी अनुमति होगी।
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हालांकि, सभी क्षेत्रों में “गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित” किया जाएगा। स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।
ग्रीन जोन के जिन जिलों ने 21 दिनों में COVID-19 के एक भी ताजा मामले की सूचना नहीं दी है, वहां 50% की क्षमता के साथ बसें चलाई जा सकती हैं जबकि निजी वाहनों को अब “गैर-आवश्यक” कार्य के लिए भी अनुमति दी गई है। इनके लिए शर्त यह रखी गई है कि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता को बनाए रखना होगा।
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