Land For Job CBI Case: लैंड फॉर जॉब स्कैम में गृह मंत्रालय ने CBI को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने यह जानकारी राऊज एवेन्यू कोर्ट में दी है। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को ‘नौकरी के बदले जमीन’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।
कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप यादव समेत अन्य को तलब किया
जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई प्रमुख लोगों को समन जारी किया है। यह पहला मौका है जब तेज प्रताप यादव को इस मामले में बुलाया गया है। कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, शुरुआत में उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन वे एके इंफोसिस लिमिटेड में निदेशक थे और अब उन्हें तलब किया गया है।
विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और छह अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। उन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। अन्य आरोप-पत्रित व्यक्तियों को भी समन भेजा गया है। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी अपने समन में शामिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें 11 आरोपियों को सूचीबद्ध किया गया था। इनमें से चार व्यक्तियों की तब से मृत्यु हो चुकी है।
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी ने अखिलेश्वर सिंह को आरोपी बनाया था, जबकि उनकी पत्नी किरण देवी पर शुरू में आरोप नहीं लगाया गया था। हालांकि, वह अपने बेटे अभिषेक की नौकरी के बदले मीसा भारती को जमीन बेचने के मामले में शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को व्यवसायी अमित कत्याल को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दे दी थी।