दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रेल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। के कविता के वकील ने बताया कि बेटे की परीक्षा के आधार पर दिल्ली की अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की गई है।
इस दौरान के कविता ने कहा-“यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला है। यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है।” इस दौरान उनके वकील ने कहा कि ईडी जो पूछताछ कर रही है उसकी CCTV फुटेज सुरक्षित रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से कर दिया था इनकार
इससे पहले शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उनसे इस निर्देश के साथ ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था कि दायर की गई जमानत याचिका पर तेजी से फैसला किया जाएगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी की कि उसे सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे शीर्ष अदालत में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे राजनीतिक लोग हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 9 अप्रेल तक हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया है। कार्यवाही के दौरान कविता के वकील नितेश राणा ने उनके नाबालिग बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी के कुछ घंटों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल शराब नीति घोटाला मामले में के कविता ने ईडी के कुछ समन को नजरअंदाज कर दिया था।