पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुसीबतों में घिरे रहे हैं। शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी ने उन्हें 5 समन मिल चुके हैं लेकिन केजरीवाल ने सारे समन नजरंदाज किए। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ दिल्ली की ही राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इस मामले में भी फैसला आना बाकी है। इससे पहले उन पर चल रहे आपराधिक मानहानि का केस में उन्हें राहत मिल गई है।
अरविंद केजरीवाल पर ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला भी आज ही आना है। इससे पहले मानहानि केस में उन्हें राहत मिली है। यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में ही उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत तो दे दी लेकिन 29 फरवरी को अदालत में होने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में 29 फरवर को इस केस की अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि इस केस में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से छूट मांगी थी। केजरीवाल के वकील ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसकी वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल अभी व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें पेशी से छूट जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी इस मांग को वाजिब मानते हुए कोर्ट ने इस पर सहमति जाहिर कर दी है।
क्या था मानहानि का केस
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए वीडिया ‘बीजेपी: आईटी सेल पार्ट 2’ को रीट्वीट किया था। इसको लेकर ही उन पर मानहानि का केस किया गया था। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका लगाकर केस को खारिज करने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की मांग खारिज कर दी थी।
केजरीवाल के लिए अहम फैसला
कोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के आदेश को तो बरकरार रखा है, हालांकि पेशी की डेट बढ़ा दी है। अब यह देखना अहम होगा कि कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में क्या फैसला लेती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए यह फैसला सबसे अहम है। इस केस से ही जुड़े अलग-अलग मामलों में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है।
