वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को आम बजट में अमीरों से टैक्स वसूलने के इंतजाम तो किए, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ाकर मिडिल क्लास को भी मुसीबत डाल दिया। हालांकि, उन्होंने किसानों को जरूर राहत दी, लेकिन छोटे करदाता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जेटली ने 1 अप्रैल या उसके बाद पीएफ खाते में जमा होने वाली कुल रकम के 60 प्रतिशत पर भी टैक्स लगाने का फैसला बजट में किया है। दूसरी ओर इसका विरोध शुरू हो गया है और नाराजगी के स्वर कहीं और से नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ से ही उठे हैं।
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आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम टैक्स लगाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लोग इससे बेहद नाराज हैं। सरकार अमीरों को लोन दे रही है और आम आदमी पर टैक्स का बोझ लाद रही है।
Spoke to many people. They are v angry. EPF/PPF withdrawals by aam admi taxed, loans of rich waived, black money holders get amnesty.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 1, 2016
वहीं, मजदूर संघ के महामंत्री बृजेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार का यह कदम श्रमिक विरोधी है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य निधि में जमा धन कर्मचारियों का अपना पैसा है जो उनके वेतन से काटकर जमा किया जाता है। इस पैसे पर पहले ही आयकर ले लिया जाता है। किसी भी पैसे पर दो बार कर नहीं लिया जा सकता, इसलिए सरकार को इसे वापस लेना होगा।
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आपको बता दें कि जेटली ने एलान किया है कि 1 अप्रैल, 2016 से प्रॉविडेंट फंड पर भी टैक्स लगेगा। अभी तक कम से कम पांच साल की नौकरी पूरी करने पर पीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन बजट 2016 में लिए गए निर्णय से पीएफ अकाउंट में 1 अप्रैल या उसके बाद जितनी रकम जमा होगी, उसके 60 पर्सेंट अमाउंट पर टैक्स देना होगा। यह उस साल के टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई 31 दिसंबर, 2016 को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में आपके पीएफ खाते में 1 अप्रैल, 2016 से लेकर 31 दिसंबर, 2016 के बीच जमा होने वाली रकम के 60 पर्सेंट पर टैक्स चुकाना होगा। बाकी के 40 पर्सेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बदलाव के तहत 31 मार्च, 2016 तक पीएफ खाते में जमा हुई रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इस फैसले का असर पीएफ में पैसा जमा करने वाले करीब 6 करोड़ लोगों पर पड़ेगा।
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