दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। ठंड बढ़ने के साथ ही एकबार फिर प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में जा चुका है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। इन पाबंदियों के तहत दिल्ली-एनसीआर में अब पांचवीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। CAQM ने इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है।
ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प चुनें पैरेंट्स- CAQM
इस अधिसूचना में कहा गया है कि मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए GRAP-III की सिफारिशें दिल्ली-एनसीआर में लागू की जा रही हैं। जब AQI में सुधार होगा तो इन पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। GRAP-III के हिस्से के रूप में, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों को कक्षा V तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करना आवश्यक है। छात्रों और अभिभावकों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुनने का विकल्प होगा।
दिल्ली-NCR में फिर से लागू हुआ GRAP 3, हवा की गुणवत्ता को देखते हुए केंद्र ने लिया फैसला
और क्या-क्या होगा लागू?
सीएक्यूएम के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्य बंद रहेंगे। अस्पताल, रेल, मेट्रो इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर बंद हो जाएंगे। खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
अन्य जिलों में भी लागू किए जा सकते हैं यह आदेश
इसके अलावा एनसीआर के दूसरे जिलों में भी राज्य सरकारें चाहें तो स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास संचालित करा सकती हैं और कार्यालयों के शुरू और बंद होने का समय अलग-अलग निर्धारित कर सकती हैं।