Bihar Pension Yojana: बिहार के करोड़ों पेंशनधारियों के लिए गुड न्यूज है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.11 करोड़ लाभार्थियों को 1227 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी है। यह राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि लाभार्थियों को पहली बार बढ़ी हुई दर 1100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन मिली। हाल ही में सरकार ने दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी थी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कई स्कीम है शामिल

– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
– लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
बिहार विकलांगता पेंशन योजना
– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
– मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

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जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

– योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
– लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक (वृद्धावस्था पेंशन के लिए), विधवा या तलाकशुदा (विधवा पेंशन के लिए), या दिव्यांग होना चाहिए।
– आवेदक को किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

योजना का लाभ लेने के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?

योजना का फायदा लेने के लिए SSPMIS (सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन करने क लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण आदि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पेंशन राशि हर महीने की 10 तारीख को DBT के माध्यम से खाते में जमा होती है।

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कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

– ऑफिशियल पोर्टल sspmis.bihar.gov.in पर जाएं।
– अब Beneficiary Status के टैब में जाएं Search Beneficiary Status पर क्लिक करें।
– अपना जिला और ब्लॉक चुनें, सर्च विकल्प में दिए गए विकल्प में से कोई एक चुनें
– बेनेफिशियरी आईडी चुनते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
– कैप्चा कोड डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें,
– इसके बाद आपके खाते की जानकारी सामने आ जाएगा।