December 2025 Financial Rules Change: दिसंबर में आम जनता, बैंक ग्राहकों, टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए वित्तीय नियमों और डेडलाइन्स का नया सेट लागू हो रहा है। नवंबर में कई जरूरी डेडलाइन खत्म हो चुकी हैं, लेकिन दिसंबर के दौरान कई कंप्लायंस जरूरतें अभी भी पूरी करनी हैं। करदाताओं और बैंक ग्राहकों को लेनदेन में रुकावट या किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए इन तय तारीखों की जानकारी रखना जरूरी है।
10 दिसंबर: टैक्स ऑडिट मामलो के लिए नई आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने पिछले महीने टैक्स ऑडिट मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है।
यह एक्स्टेंशन उन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत है जिनके रिटर्न में अनिवार्य ऑडिट की आवश्यकता होती है और जिनमें विस्तृत वित्तीय विवरण और अतिरिक्त जानकारी (financial disclosures and updates) शामिल करनी पड़ती है।
31 दिसंबर: आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले अपना आधार बनवाया है तो 31 दिसंबर, 2025 तक आपका पैन-आधार जरूर लिंक होना चाहिए।
अगर आप इस डेडलाइन को चूक जाते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आयकर रिटर्न दाखिल करना, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाएं सीधे प्रभावित होंगी। इसलिए, अपना पैन आधार से समय पर लिंक करना जरूरी है ताकि यह एक्टिव रहे।
31 दिसंबर: देर से और रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख
31 दिसंबर 2025, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बिलेटेड (Belated) रिटर्न और रिवाइज्ड (Revised) रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बिलेटेड रिटर्न वह है जिसे आप मूल डेडलाइन मिस करने के बाद दाखिल करते हैं। इसमें आपको लेट फाइलिंग फी देनी पड़ती है जो अधिकतम 1000 रुपये है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1000 रुपये लेट फी के साथ ही बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ेगा।
रिवाइज्ड रिटर्न वह है जिसे पहले से भरे हुए ITR में किसी गलती या छूटी हुई जानकारी को सुधारने के लिए दाखिल किया जाता है। इसे भी 31 दिसंबर तक जमा किया जा सकता है।
इस तारीख के बाद करदाताओं के पास इन दोनों विकल्पों का लाभ नहीं रहेगा और केवल ITR-U (Updated Return) ही फाइल किया जा सकेगा। हालांकि ITR-U में गलतियों को बाद में भी सुधारा जा सकता है लेकिन इसमें काफी अधिक जुर्माना लगता है। टैक्स और ब्याज पर 25% से 50% तक अतिरिक्त राशि, जो इस पर निर्भर करता है कि रिटर्न कितनी देर से दाखिल किया गया।
इसीलिए, दिसंबर उन टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी और सबसे किफायती मौका है जिन्होंने पहले की डेडलाइन मिस कर दी या अपने रिटर्न में सुधार करना चाहते हैं।
SBI ने बंद की mCASH सर्विस
SBI ने अपनी mCASH सेवा 30 नवंबर 2025 से बंद कर दी है। अब ग्राहक बिना लाभार्थी (Beneficiary) को रजिस्टर किए पैसे नहीं भेज सकेंगे और न ही mCASH लिंक के जरिए पेमेंट रिसीव कर पाएंगे।
बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षित भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इनमें UPI, IMPS, NEFT, RTGS आदि शामिल हैं। इन विकल्पों के जरिए ग्राहक सुरक्षित और तेज लेनदेन जारी रख सकते हैं।
30 नवंबर को दो बड़े नियम हुए खत्म!
पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा असर
- -जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की आखिरी तारीख खत्म
सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 थी। Aadhaar-बेस्ड यह डिजिटल सर्टिफिकेट बैंक, डाकघर, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप और जन सेवा केंद्रों पर आसानी से जमा किया जा सकता था। समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने वाले पेंशनर्स की पेंशन अब अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।
NPS से UPS में स्विच करने की समय सीमा भी समाप्त
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में बदलने की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर 2025 थी।
UPS क्या है?
UPS एक नई पेंशन योजना है, जो NPS और OPS दोनों की विशेषताओं का मिश्रण है:
-NPS की तरह संचालित
-OPS की तरह गारंटीड पेंशन
-डिफाइंड बेनिफिट मॉडल
-फैमिली पेंशन की सुविधा
UPS चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में एक बार फिर NPS में वापस लौट सकते हैं। लेकिन यह बदलाव केवल एक बार ही किया जा सकता है।
दिसंबर क्यों है खास?
दिसंबर 2025 कई वित्तीय मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण महीना है। PAN–Aadhaar लिंकिंग से लेकर ITR फाइलिंग, पेंशन से जुड़े नियमों और बैंकिंग विनियमों तक, कई जरूरी बदलाव और डेडलाइन इसी महीने पड़ती हैं। ये डेडलाइन आपके वित्तीय कामकाज को आने वाले महीनों में सुचारू रखने में अहम भूमिका निभाएंगी।
अगर आप इन तारीखों का ध्यान रखते हुए समय पर अपने काम पूरे कर लेते हैं, तो न केवल नियमों का पालन करना आसान होगा, बल्कि आपके बैंक खाते, टैक्स फाइलिंग और पेंशन से जुड़े सभी कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे।
