बीते दिनों केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव करते हुए कई वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया था। इससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो गई हैं। सरकार ने जीएसटी की नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो चुकी हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अब चीजें नए दामों पर मिलेंगी। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि जीएसटी सुधार के बाद भी अगर दुकानदार पुरानी दर पर सामान दे रहा है तो क्या करें?
आपको बता दें कि जो दुकानदार अभी भी जीएसटी के दाम पर सामान बेच रहे हैं, ग्राहक उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने जीएसटी अधिकारियों को 54 सामानों की सूची सौंपी है। अधिकारियों को इन चीजों की कीमतों पर नजर रखने का आदेश दिया है। आइए आपको बताते हैं कि दुकानदार दाम कम न करे तो कहां शिकायत करें।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच)
सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की सुविधा प्रदान की है। यहां आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर काल करके सीधे अपनी परेशानी बता सकते हैं। इसके साथ ही आप वाट्सएप से भी 8800001915 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। https:// consumerhelpline.gov.in पर जीएसटी से संबंधित शिकायतों के लिए एक विशेष श्रेणी बनाई गई है। इसमें उपभोक्ता आटोमोबाइल, बैंकिंग, एफएमसीजी, ई-कामर्स जैसे सेक्टरों से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं।
सुरक्षा कानून और असुरक्षित उपभोक्ता
यह सुविधा 17 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, गुजराती और असमिया शामिल हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद एक यूनिक डाकेट नंबर मिलता है, जिसे उपभोक्ता ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है। डेटा समय पर संबंधित कंपनियों, सीबीआइसी और अन्य नियामकों के साथ साझा किया जाएगा जिससे त्वरित समाधान किया जा सके।
बचत का पता लगाने का नया पोर्टल
सरकार ने एक और पोर्टल https://savingswithgst.in भी लांच किया है। इस पर उपभोक्ता जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में वस्तुओं की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों, घरेलू सामान, इलेक्ट्रानिक्स, स्रैक्स जैसी अलग-अलग श्रेणी शामिल हैं। इससे उपभोक्ताओं को यह पता चलेगा कि किस चीज पर उनकी कितनी बचत हो रही है और नई जीएसटी दरें उनके लिए कितना लाभकारी हैं।