Indian Railways IRCTC Latest News in Hindi: ट्रेन में सभी प्रकार के ज्वलनशील चीजें ले जाना और उनके साथ सफर करना सख्त मना है। इनमें पटाखे भी शामिल हैं। अगर आप इन्हें ले जाते हुए रेलगाड़ी में पकड़े जाते हैं, तब आपके खिलाफ ऐक्शन भी हो सकता है।

दरअसल, रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 के मुताबिक ट्रेन में खतरनाक और अप्रिय सामान लेकर चलना मना है और यह चीज रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के अनुसार दंडनीय है।

चूंकि, यात्री का लगेज (सामान) भी एक तरह से देखा जाए, तो उनकी और बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में रेलवे साफ हिदायत देता है कि लोग ज्वलनशील चीजें व पटाखे आदि लेकर ट्रेन में सफर न करें।

यात्रियों के बीच जागरूकता फैलाने के तहत रेलवे यह भी साफ बताता है कि पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल, केरोसीन, ड्राय ग्रास/लीव्स, थर्मिक वेल्डिंग, सिगरी और स्टोव आदि लेकर यात्रा करना मना है।

ये सब सामान लेकर अगर कोई पकड़ा जाता है, तब उसे रेलवे एक्ट के सेक्शन 164 के तहत तीन साल की कैद की सजा या फिर 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही चीजों का सजा के रूप में सामना करना पड़ सकता है, जबकि सेक्शन 165 के तहत 500 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ता है।

रेलवे ने कुछ सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं। अगर किसी व्यक्ति को रेल सफर में कोई यात्री पटाखे या इस तरह के अन्य सामान के साथ दिखता है, तो वे इस बारे में रेलवे को इन नंबरों पर कॉल कर सूचित कर सकते हैं और किसी संभावित हादसे को टाल सकते हैं। ये नंबर्स इस प्रकार हैं: 011-23303982, 011-23303983 और 011-23303748।

दरअसल, त्यौहारी सीजन में ट्रेनों में खचाखच भीड़ रहती है, जबकि यात्री भी तरह-तरह के सामान लेकर चलते हैं। ऐसे में उनके द्वारा इस के सामान लेकर चलने की आशंका रहती है। यही वजह है कि रेलवे सुरक्षा के लिहाज से उन्हें जागरूक करता है और इस तरह के सामान साथ न लेकर चलने की अपील करता है।

लगेज में कौन सी चीजें नहीं होतीं मान्यः विस्फोटक, खतरनाक, ज्वलनशील चीजें, खाली गैस सिलेंडर, ऑइल, ग्रीस, पेंट, किसी प्रकार का एसिड आदि। हालांकि, खाली गैस सिलेंडर को ब्रेक वैन में बुक कराकर ले जाया जा सकता है और प्रति यात्री 20 किलो तक घी अपने साथ लगेज के रूप में साथ ले जा सकता है।