Tax Benefits : फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टैक्स बचाने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। टैक्स बचाने के लिए अगर आपने इनकम टैक्स की धारा 80c का फायदा उठा कर एक लाख 50 हजार रुपये तक की अधिकतम टैक्स सेविंग कर ली है तो फिर भी आप दूसरे कानूनी तरीके से इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की धारा 80D को यूज करना होगा। जिसमें आपको अधिकतम एक लाख रुपये की टैक्स सेविंग हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में….

80D में कैसे मिलता है फायदा – इनकम टैक्स की धारा 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनने पर प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स बेनेफिट मिलता है। इस धारा के अनुसार आप माता-पिता सहित पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर काफी टैक्स बचा सकते हैं।

80D से होती है अधिकतम 1 लाख रुपये की सेविंग – रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ पंकज अरोड़ा के अनुसार 60 साल से कम उम्र के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25 हजार रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। वहीं 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को 50 हजार रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।

जिसका सीधा मतलब है कि, अगर आपकी उम्र 60 से कम और माता-पिता की उम्र 60 से ज्यादा है तो आपको 75 हजार रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा अगर टैक्सपेयर्स की उम्र 60 से ज्यादा है और वह खुद अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो प्रीमियत पर 1 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।

इन हेल्थ पॉलिसी पर मिलता है बेनिफिट – एक्सपर्ट के अनुसार केवल टैक्स बेनिफिट के लिए ही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए। वर्तमान में कोरोना जैसे विश्वव्यापी महामारी से सभी परेशान हैं। इसके अलावा कई दूसरी गंभीर बीमारी भी उम्र के साथ लोगों को बीमार करती है। जिनको ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए।

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वहीं इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत आप इंडिविजुअल प्लान्स या मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर प्लान, क्रिटिकल इलनेस प्लान्स, लाइफ इंश्योरेंस प्लान के हेल्थ राइडर्स और हेल्थ इंश्योरेंस के अन्य वेरिएंट जैसे हेल्थ कवर प्लान्स पर टैक्स बेनेफिट हासिल कर सकते हैं।