दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमिक्रोन’ के प्रसार के कारण संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देजनर सप्ताहांत पर कर्फ्यू रहेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा, सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि, राजधानी में बसें और मेट्रो रेल पूरी क्षमता के साथ चलेंगी।
दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 4,099 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 6.46 प्रतिशत दर्ज की गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि शहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए कोरोना वायरस का नया स्वरूप ‘ओमिक्रोन’ जिम्मेदार है और अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर में वृद्धि के साथ ही और पाबंदियां लगाईं जाएंगी। शहर में संक्रमण दर 18 मई के बाद से सर्वाधिक है।
डीडीएमए की क्रमवार प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के अनुसार, पांच दिन तक लगातार संक्रमण दर पांच प्रतिशत से अधिक रहने पर ‘रेड अलर्ट’ की घोषणा की जाती है, जिसके तहत पूर्ण कर्फ्यू लागू किया जाता है और राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती हैं। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों के लिए निर्धारित 9,029 बिस्तरों (बेड) में से 420 यानी 4.65 प्रतिशत पर मरीज भर्ती हैं। इनमें से 124 मरीजों को ऑक्सीजन की मदद दी गई, जबकि कम से कम सात मरीज वेंटिलेटर पर हैं।
दिल्ली के डिप्टी सीएम की पीसीः
इस बीच, पंजाब में स्कूल और कॉलेज लगभग दो हफ्ते बंद रहेंगे। मंगलवार (चार जनवरी, 2022) को वहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश भी दे दिया, ताकि कोरोना काल में देर रात तक लोगों का गैर-जरूरी आना-जाना बंद हो। पंजाब सरकार की ओर से यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है, जब सूबे ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलों के तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है।
पंजाब में जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, सभी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज और विवि) फिलहाल ऑफलाइन क्लासेज के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, उनकी वर्चुअल क्लास चलेंगी। वैसे, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्यतः पहले की तरह खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू सूबे में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा और यह हफ्ते में सातों दिन अमल में रहेगा। बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्त्रां, म्यूजियम, स्पा और चिड़ियाघर आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे, पर उनके कर्मचारी पूरी तरह से वैक्सिनेट होने चाहिए। नई पाबंदियां 15 जनवरी तक प्रभाव में रहेंगी।
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्विमिंग पूल और जिम भी बंद कर दिए गए हैं। पर वहां इस दौरान केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की अनुमति होगी। नए आदेश में यह भी कहा गया है कि पूरी तरह वैक्सिनेट स्टाफ को सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में जाने की मंजूरी होगी। रोचक बात है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नया आदेश विभिन्न चीजों पर पाबंदियों को लेकर आया है, मगर सियासी बैठकों और रैलियों पर किसी प्रकार की बंदिश नहीं लगाई गई।
उधर, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर अपने परिसर में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है और वादियों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जबकि जिनका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है उनके लिये कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया। उच्च न्यायालय के महापंजीयक की ओर से सोमवार को जारी परिपत्र के अनुसार ये पाबंदियां बुधवार से प्रभावी होंगी। वहीं, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर बोली हैं कि अगर वहां कोरोना केस 20 हजार का आंकड़ा पार गए, तब उन लोगों को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा।