RTO के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। लर्निंग डीएल के ऑलनाइन आवेदन घर से किया जा सकता है, लेकिन अब स्‍थाई डीएल बनवाने के लिए वहीं जाना होगा, जहां का आपका आधार कार्ड है। यानी अब स्‍थाई डीएल बनवाने वाले आवेदकों को आधार में दर्ज जिले पर जाना होगा। वहीं से आपका डीएल बनाया जाएगा। यह नियम उन लोगों पर नहीं लागू होगा, जिन्‍होंने 1 जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा लिया है।

उत्तर प्रदेश आरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नई व्‍यवस्‍था के तहत अब लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी बनाया जा सकता है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलती है। वहीं अब स्‍थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को आधार में दर्ज जिले के आरटीओ ऑफिस जाना होगा, यहां से जारी किया गया स्‍थाई डीएल ही मान्‍य होगा।

उन्‍होंने कहा कि इस नियम को 1 जून से लागू किया गया है, यानी जिन लोगों ने 1 जून के बाद लर्निंग डीएल के लिए अप्‍लाई किया है, वे अब एक महीने बाद अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में जाकर स्‍थाई डीएल बनवा सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आप गोरखपुर के आधार कार्ड पर लखनऊ में डीएल नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको गोरखपुर ही जाना होगा।

लोगों की बढ़ी परेशानी
पहले लोग लर्निंग के लिए ऑनलाइन कहीं से भी अप्‍लाई कर देते थे। इसके बाद उन्‍हें स्‍थाई डीएल भी किसी और जगह से मिल जाता था। लेकिन अब स्‍थाई डीएल के लिए आधार वाले जिले में जाना होगा, जिस कारण से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

दूसरा विकल्‍प तलाश रहे लोग
लखनऊ ट्रांसपोर्टनगर आर‍टीओ ऑफिस के लाइसेंस अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड के अलावा संस्‍थान का आईडी कार्ड और बीमा की रसीद मान्‍य होती थी। लेकिन जबसे आधार प्रमाणीकरण के जरिए लर्निंग डीएल व्‍यवस्‍था शुरू की गई है, पते के प्रमाण के तौर पर दूसरा विकल्‍प पूछने हर दिन 50 से अधिक लोग आते हैं।