कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके प्रकोप से बचने के लिए देश को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के चलते समाझ समाज का एक बड़ा तबका बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी लगाने वाले गरीब लोगों के पास एक टाइम का खाना खाने के पैसे भी नहीं हैं। कुछ एनजीओ और संस्थाएं ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। ऐसे एनजीओ और संस्थाओं के लिए यूपी सरकार ने एक गाइड लाइन तय की है।

भोजन सामग्री बांटने वालों के लिए यूपी सरकार ने एक गाइड लाइन तय की है। जिसके तहत सभी एनजीओ और अन्य संस्थाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और खाने का ब्यौरा भी देना होगा। उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने समस्त मंडल आयुक्त, पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इसके संबंध में निर्देश जारी किया है।

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प्रदेश में भोजन के पैकेटों का वितरण करने वालीं समस्त स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ, प्राइवेट संस्थाओं को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जहां पर भोजन को पकाया जा रहा है उस स्थल से संबंधित थाना, तहसील एवं नगर निगम क्षेत्र के संबंधित जोनल ऑफिस में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस गाइड लाइन के मुताबिक विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलित किचन यथासंभव अपने क्षेत्र के निकट कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही भोजन बनवाना सुनिश्चित करें।

अगर भोजन व्यक्तियों हेतु प्रतिदिन बनाया जा रहा है तो भोजन की संख्या एवं किस क्षेत्र में किस समय के भोजन का वितरण किया जाएगा इसकी सूची एक रात पहले जनपद के राहत कंट्रोल रूम तथा संबंधित थानों में देनी होगी।

बता दें कोरोना वायरस के चलते देशभर में बीते 24 घंटे के दौरान 40 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1035 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना के कुल मरीज 7447 हो गए हैं, जिनमें से 6565 एक्टिव केस हैं, 643 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं और 239 लोगों की मौत हुई है।

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