UP Nagar Nikay Chunav 2023 Date: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का आज यानी बुधवार को ऐलान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया था। इसके बाद माना जा रहा था कि किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी (OBC) कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 4 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बिना किसी आरक्षण के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा देने से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति को पहले निर्धारित किए गए छह महीने के बजाय तीन महीने (31 मार्च तक) के भीतर अपनी कवायद पूरी करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हमारे आदेश के बाद यूपी सरकार ने यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। बेंच ने आदेश दिया कि भले ही आयोग का कार्यकाल छह महीने का था, इसे 31 मार्च, 2023 तक अपना कार्य पूरा करना था लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट नौ मार्च को प्रस्तुत कर दी गई है। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने की कवायद जारी है और इसे दो दिनों में जारी किया जाएगा।’
सीएम योगी ने किया था फैसले का स्वागत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थी एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर ही सारी कार्यवाही कर ली।
