गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद की तरफ से 15 जनवरी को दिया गया था। दरअसल, आने वाले दिनों में कई त्योहार और कार्यक्रम हैं। वहीं गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। इसी के तहत जिले में तत्‍काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, जिले में 29 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी।

पुलिस के अनुसार, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, गणतंत्र दिवस के साथ ही कई त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। असल में 17 जनवरी को गुरु गोविन्द सिंह की जयंती है। वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इसके अलावा 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस और फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है।

इसके अलावा फरवरी में भी कई त्योहार हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती और 26 को शबे बारात है। वहीं कई फरवरी में कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होने वाली हैं। पुलिस के अनुसार, प्रशासन जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहती है। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए ही धारा 144 लागू की गई है।

क्या-क्या है पाबंदी?

धारा 144 लगने के बाद किसी भी जगह पर पांच या अधिक लोग बिना अधिकारी के आदेश के धरना, प्रदर्शन, जुलूस के लिए इकट्ठा नहीं होंगे। ना ही वे ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/समूह, सक्षम प्राधिकारी/ संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना त्योहार के दौरान कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। हालांकि शादी और शव यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके अलावा त्योहार के समय डीजे/लाउडस्पीकर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, उस गाइड लाइंस का पालन करना होगा।

इसके अलावा कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह किसी भी जगह पर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा या विवाद हो। कोई भी शख्स किसी तरह का हथियार, विस्फोटक का उपयोग नहीं करेगा जिससे हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही कोई भी शख्स अपने साथ चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा या किसी तरह का हथियार लेकर नहीं चलेगा, ना ही इसका प्रदर्शन करेगा।