दिल्ली के राशनकार्ड धारियों को अब अपना ई-केवाईसी प्रमाणीकरण करना होगा। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 12 जून को आदेश जारी करते हुए ई-केवाईसी को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद दिल्ली में करीब 1770427 लाख परिवारों के 7277995 लाख लाभार्थियों को अपना ई-केवाईसी करवाना होगा, वरना उन्हें राशन के लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हालांकि दिल्ली में ‘वन नेशन, वन राशनकार्ड’ (ओएनओआरसी) के तहत राशन का लाभ ले रहे अन्य राज्यों के राशनकार्डधारियों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्हें इसके लिए अपने राज्यों में जिला स्तर पर प्रमाणिकरण करवाना होगा।
बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त (आईटी) मनोज कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पात्र परिवारों की नियमित समीक्षा और मौजूदा राशनकार्ड के सभी लाभार्थियों के पुन: सत्यापन के लिए प्रावधानों के अनुसरण में एनआइसी-हैदराबाद ने एक ईपीओएस डिवाइस में ई-केवाईसी सुविधा को विकसित किया है।
इसके लिए राशनकार्ड धारियों को अपने कोटा धारक के पास जाना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर हिंदी में एक संदेश भेजा जाएगा और उनमें कार्ड एनएफएस लाभार्थियों के साथ ई-केवाईसी माड्यूल पर पुन: प्रमाणित करने के लिए एक निश्चित अवधि यानी तीन महीने के भीतर निकटतम कोटा धारक पर जाने की सूचना दी जाएगी। साथ ही इसकी जानकारी समाचारपत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी। इसके अलावा ई-केवाईसी माड्यूल पर एनएफएस लाभार्थियों के पुन: प्रमाणीकरण के संबंध में जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी दिखाई जाएगी।
वही, ई-केवाईसी को लेकर किस तरह से प्रमाणीकरण किया जाएगा इसकी जानकारी प्रशिक्षण विभाग कोटाधारकों को देंगे। विभाग द्वारा इस ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी की जाएगी। मालूम हो कि राजस्थान, यूपी व बिहार सहित कई राज्यों में पहले से ही ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का कार्य शुरू है।
फर्जी लाभार्थी पकड़ में आएंगे
दिल्ली में जैसे ही ई-केवाईसी माड्यूल योजना शुरू की जाएगी तो बड़ी संख्या में फर्जी सरकारी राशन का लाभ लेने वाले कार्डधारी भी पकड़ में आएंगे। इनमें से अधिकतर लोग वह हैं, जिनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है लेकिन उसका नाम राशनकार्ड से कटवाया नहीं गया है और उसके नाम पर अभी तक राशन का लाभ लिया जा रहा है।
