उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कई क्षेत्रों में छूट देना शुरू कर दिया है। कई जिलों में कोरोना के मामले 100 से ज्यादा हैं, इसके बावजूद इन जगहों पर धीरे-धीरे कामकाज शुरू किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी आखिरकार जिला प्रशासन ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, निर्देशों के मुताबिक इन्हें बिना एयर कंडीशनिंग सिस्टम शुरू किए ही संचालित करना होगा। गौरतलब है कि लखनऊ में अभी 325 कोरोना मरीज हैं, यहां 2 लोगों की संक्रमण से जान भी गई है।

गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के बीच भी एसी न चलाने देने का प्रशासन का आदेश चौंकाने वाला है। गौरतलब है कि इस हफ्ते पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यूपी में अब तक उच्चतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है।

जिला प्रशासन के नए निर्देश 26 मई से लागू होंगे। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि अभी सिर्फ उन जगहों पर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, जहां कोरोना के मामले कम हैं। कंटेनमेंट जोन में अभी भी यह सुविधा बंद ही रखी जाएगी। जिन जगहों पर इन्हें खोलने की अनुमति है, वहां भी एक दिन में सिर्फ एक-तिहाई दुकानों को खोलने की ही अनुमति है और दुकानदारों को खरीदारों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना होगा।

Lockdown 4.0 Guidelines in Hindi

आदेश के मुताबिक, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और 65 साल से ऊपर के वृद्ध लोगों को इस दौरान बाहर निकलने की मनाही होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों को इस दौरान थर्मल स्कैनर लगाने और गेट पर ही सैनिटाइजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्टाफ के लोगों को ड्यूटी के वक्त हर समय मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। उन्हें हर खरीदार की जानकारी भी लिखनी होगी और अगर किसी में कोरोनावायरस के लक्षण पाए जाते हैं, तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देना जरूरी होगा।

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नियमों के मुताबिक, दुकानें अभी पहले से तय दिनों पर सिर्फ सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नियमित सैनिटाइजशन भी जरूरी होगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में एक समय में 4 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे और लिफ्ट को भी हर घंटे सैनिटाइज करना जरूरी होगा।