कर्नाटक सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य में हुक्का पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। जिसके अनुसार, राज्य में हुक्का की बिक्री और खपत पर बैन लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य’ की रक्षा के लिए अग्नि नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हुक्का बार में हुक्का की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध पिछले साल कोरमंगला में एक हुक्का बार में आग लगने की घटना को देखते हुए लगाया गया है। बार में आग और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था।
नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगा एक्शन
राज्य सरकार का कहना है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीओटीपीए (सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम) 2003, बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम 2006, कर्नाटक जहर (कब्जा और बिक्री) नियम 2015 और भारतीय दंड संहिता और अग्नि नियंत्रण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
राज्य सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा?
कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश में कहा “हुक्का बार के कारण आग लग सकती है। राज्य अग्नि नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा कानूनों का उल्लंघ नहीं कर सकता है। हुक्का के कारण होटल, बार और रेस्तरां असुरक्षित जगहें बन जाती हैं। इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हुक्का उत्पादों की बिक्री, खपत और विज्ञापन को हुक्का तम्बाकू या निकोटीन के रूप में जाना जाता है। जिसमें निकोटीन मुक्त, तम्बाकू मुक्त, स्वादयुक्त, बिना स्वाद वाला हुक्का गुड़, शीशा और अन्य नाम होते हैं। लोग इसे बेचते हैं, खरीदते हैं और पीते हैं। इसका व्यापार होता है। राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हुक्का एक ऐसा उत्पाद है जिसका सेवन एक सीलबंद कंटेनर में नोजल या पाइप डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। इसे पीने से संक्रामक रोग जैसे हर्पीस, तपेदिक, हेपेटाइटिस, कोविड-19 और मुंह के जरिए कई अन्य बीमारियां फैलती हैं।
45 मिनट का हुक्का पीना 100 सिगरेट के बराबर
सरकार ने कई रिसर्च का हवाला दिया है जो बताते हैं कि 45 मिनट का हुक्का पीना 100 सिगरेट पीने के बराबर है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, हुक्का एक नशीला पदार्थ है जिसमें निकोटीन या तम्बाकू और गुड़ या फिर स्वाद देने वाले रासायनिक कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में होत है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है।
2023 में कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने घोषणा की थी कि राज्य जल्द ही राज्य में हुक्का बार को बैन करने के लिए एक कानून लाएगा। विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार सालों में हुक्का बार के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जिनमें 2020 में 18, 2021 में 25, 2022 में 38 और 2023 में 25 मामले शामिल हैं।