Gyanvapi Masjid Hearing Today: ज्ञानवापी प्रकरण (Gyanvapi Case) से जुड़े 8 मामलों की सुनवाई आज वाराणसी की तीन अदालतों में होगी। जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई होनी है। इस केस पर सबकी नजर है। बता दें कि श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई होनी है। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत की ओर से दिए गए सर्वे आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से दाखिल रिविजन याचिका सुनी जाएगी।

अखिलेश यादव पर एफआईआर को लेकर आएगा फैसला

बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव (SP Chief Akhilesh Yadav), असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी (Akbaruddin Owaisi) से जुड़े मामले पर भी वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। तीनों नेताओं ने विवादित बयानबाजी की थी। वकील हरिशंकर पांडे अखिलेश यादव के खिलाफ वादी हैं और उनकी याचिका पर 6 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी और 12 दिसंबर को अगली तारीख दी गई थी।

बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया जाए और एक झंडा गाड़ दिया जाए तो एक मंदिर बन जाता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि रात के अंधेरे मे मूर्तियां रख दी जाती हैं और सुबह भगवान प्रकट हो जाते हैं।

वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद में कथित शिवलिंग को लेकर टिप्पणी की थी और उसे फव्वारा बताया था। उन्होंने मुस्लिमों से वहां जाकर नमाज पढ़ने और वजू करने की भी अपील की थी। वहीं इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हिंदू देवी-देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई।

Gyanvapi Mosque Case: सीनियर डिविजन जज की अदालत में सुनवाई

वहीं सिविल जज सीनियर डिविजन अश्वनी कुमार की अदालत में छह मामलों की सुनवाई होगी। इनमें पहला मामला लार्ड आदि विशेश्वर शीतला मंदिर महंत शिवप्रसाद पांडेय आदि का है। जबकि दूसरा वाद नंदी जी महाराज और सितेंद चौधरी का है। वहीं तीसरा मां श्रृंगार गौरी और रंजना अग्निहोत्री आदि, चौथा सत्यम त्रिपाठी आदि, पांचवां मामला मां गंगा और सुरेश और छठवां मामला अभिषेक शर्मा की ओर से दायर किया गया है।

बता दें कि पिछले महीने वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंजुमन मस्जिद कमेटी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मस्जिद परिसर को भगवान विघ्नेश्वर विराजमान (स्वयंभू) के हवाले करने का विरोध किया गया था।