Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज्ञानवापी (Gyanvapi Mosque) श्रृंगार गौरी केस में जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता पर अपना फैसला सुनाएगी। इसका मतलब यह है कि मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं इस बात पर फैसला आज यानी सोमवार को होगा। इस फैसले के मद्देनजर वाराणसी कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें, सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 24 अगस्त को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार सोहन लाल ने दावा किया है कि जैसे ही हमने कहा कि यह ज्योतिर्लिंग तो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूं। यह वीडियो सर्वे में भी है, कोर्ट देख सकता है। कोर्ट में इसको लेकर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि स्कंध पुराण में लिखा है कि सारे शिवलिंग जीवंत होते हैं। जब यह कोर्ट में दिखाया गया तो सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि एएसआई का सर्वे और कार्बन डेटिंग भी होनी चाहिए। शिवलिंग से नंदी तक की दीवार भी तोड़ी जानी चाहिए।जिससे नंदी अपने भगवान को देख सकें।
सोहन लाल ने कहा कि जैसे ही हमको शिवलिंग दिखा था, वैसे ही हमने कहा कि बाबा मिल गए। वो मेरे लिए एक अभूतपूर्व पल था। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जिस तरह हम नंदी का पास जाकर, नंदी के कानों में जाकर यह कहते है कि नंदी हमारी समस्याओं को दूर कब करोगे, लेकिन हमको लगता है कि नंदी हम लोगों से कहते हैं कि तुम हमारा उद्वार कब करोगे। उसी से प्रेरित होकर हम लोग 1995 से लगे हुए हैं।
हिंदू पक्षकार ने कहा कि हमको भरोसा है कि फैसला हिंदू पक्ष में आएगा। मुस्लिम पक्ष वरशिप एक्ट और वक्फ की जमीन की बात को भी ठीक से नहीं रख पाया है। अभय नाथ यादव के निधन के बाद मुस्लिम पक्ष के सभी साक्ष्य धरे के धरे रह गए। जहां धर्म होता है वहीं जीत होती है। मैं 38 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं।
बता दें, शीर्ष अदालच के आदेश के बाद से 23 मई से जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी। बताया जा रहा है कि आज भी मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें रखेगा। इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा।