UP News: ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने के मामले मे यूपी में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के आसपास नीली लाइट वाले ड्रोन्स अपराध की वजह बन रहे हैं। इनको लेकर लोगों का आरोप है कि उनके घरों की रेकी की जा रही है। इस मामले का संज्ञान लेकर सीएम योगी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब अगर कोई प्रशासन की अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाता पाया गया तो उसके खिलाफ NSA और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के जरिए होने वाले अपराधों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ड्रोन से दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
सीएम योगी के आदेश के मुताबिक, यूपी पुलिस ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई इन नियमों की धज्जियां उड़ाता पाया गया तो दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ एक्शन जाएगा। जिसमें 28 पोस्ट को चिह्नित कर 16 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गृह विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीपी को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्ती बरती जाए।
तकनीक गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा
बता दें कि उत्तर प्रदेश में ड्रोन मॉनीटरिंग सिस्टम को चुस्त रखने और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी और प्रदेश में ड्रोन संचालन पर पूरी तरह सख्ती बरती जाएगी।
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उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उधर, सोशल मीडिया पर ड्रोन कैमरों की वीडियो पोस्ट करने और अफवाह फैलाने के मामले में मेरठ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है।
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