Bihar Lockdown 4.0 Guidelines: बिहार सरकार ने लॉकडाउन-4 को लेकर सोमवार को देर शाम नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन में ही प्रतिबन्ध जारी रहेंगे। वहीं अन्य क्षेत्रों को ऑरेंज जोन मानकर सामान्य गतिविधियां चलाई जाएंगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के मुताबिक रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी के इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलेगी। दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़भाड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।

लॉकडाउन 4.0 में दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेंगी यह जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे और इसका आदेश उन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा। किसी एक जगह पर अगर एक साथ बहुत दुकान है तो सभी अलग अलग दिनों में बारी बारी से दुकान खोलेंगे। लोगों को समान आस पास की दुकानों से खरीदने को कहा गया है उन्हें दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।

इसके अलावा लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बस नहीं चलेंगी। बसें जिला के अंदर या एक से दूसरे जिले के लिए नहीं चलेंगी। सरकार ने किराए के बसों के परिचालन पर रोक को जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा।

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ओला- उबेर तथा अन्य सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट केवल चिकित्सकीय कारण या विशेष कारण से ही चलेंगे। ऑटोरिक्शा के लिए विभगा अलग से निर्देश जारी करेगी। इसके अतिरिक्त गाड़ियों/व्यक्तियों का अंतर जिला/ जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबन्धित रहेगा।

सरकारी कार्यालयों में उप सचिव का समकक्ष और उनसे वरीय पदाधिकारी शत प्रतिशत और उनसे छोटे पदों पर कार्यरत कर्मचारी बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त सभी निर्देशों के साथ केंद्र सरकार द्वारा सभी निर्देश का पालन किया जाएगा।

बता दें कोरोना का प्रकोप बिहार में अब तेजी से फैल रहा है। बिहार में कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में अब तक 48 हजार से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1442 हो गई है और 473 मरीज ठीक हो चुके हैं।

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