Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने जिस शख्स को जमानत दी वो IIT-BHU छात्रा से गैंगरेप मामले में भी आरोपी है।

आरोपी शख्स का नाम सक्षम पटेल है। जो कथित तौर पर बीजेपी आईटी सेल का सदस्य है। उसको पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में है।

हालांकि, इस साल अक्टूबर में हाई कोर्ट ने बलात्कार के मामले में उसे जमानत दे दी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट मामले (वर्तमान मामला) में जमानत याचिका लंबित होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सका।

जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने उसे यह कहते हुए राहत प्रदान की कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए एक मामले में आवेदक को पहले ही ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

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कोर्ट ने कहा कि आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगा, अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा और न ही धमकाएगा। साथ ही वह यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की आवश्यकता के अनुसार एक वचन भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होंगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

तीनों आरोपियों – आनंद उर्फ ​​अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल (आवेदक) पर छात्रा के साथ बलात्कार करने का आरोप है। जब छात्रा 1 नवंबर, 2023 की रात को अपने दोस्त के साथ छात्रावास से बाहर आई थी। हालांकि इस मामले में चौहान और पांडे को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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