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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर से शुरू हो गया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन कई बार मतदाता पोलिंग बूथ पर वोटर आईडी ले जाना भूल जाता है। ऐसे में क्या बिना वोटर आईडी के वोट डाल सकते हैं या नहीं? (Photo: PTI) ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के तहत भारत में इतनी बार हो चुके हैं चुनाव, इन 10 देशों में पहले से है लागू
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चुनाव आयोग ने हर भारतीय नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है और वोटर आईडी भूल जाते हैं तो भी आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। (Photo: PTI)
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चुनाव आयोग हर वोटर को एक यूनिक 10 अंकों का EPIC नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड जारी करता है। लेकिन अगर वोटर आईडी कार्ड खो गया है या ले जाना भूल गए हैं तो इसके लिए आपको चुनाव आयोग द्वारा मान्य किसी अल्टरनेटिव आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होगा। (Photo: Indian Express)
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तदान से पहले चेक करें अपना नाम
कई बार मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। ऐसे में मतदान केंद्र पर काफी परेशानी होती है। इसके लिए सबसे पहले मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है कि नहीं इसके लिए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की आधिकारी वेबसाइट eci.gov.in](https://eci.gov.in पर जाकर अपना नाम चेक कर लें। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। (Photo: PTI) -
चुनाव आयोग ने 12 ऐसे वैकल्पिक पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की है जिसकी मदद से बिना वोटर आईडी के ये डॉक्यूमेंट दिखाकर मतदान कर सकते हैं। (Photo: Indian Express)
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इन पहचान पत्रों को दिखाकर कर सकते हैं मतदान
मतदान केंद्र पर अधिकारी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें आपकी फोटो लगी है दिखाकर मतदान कर सकते हैं। -
इसके अलावा पेंशन बुक, सरकारी या पीएसयू द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा जारी), एनपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद-विधायक-विधान पार्षद का आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। (Photo: PTI)
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वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें
अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो ऐसे में फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए NVSP पोर्टल या फिर वोटर हेल्पलाइन एप की मदद ले सकते हैं। (Photo: Indian Express) -
नाम गलत है तो क्या करें
कई बार मतदाता सूची में वोटर के नाम की स्पेलिंग या फिर फोटो गलत छप जाती है। हालांकि, इसके बाद भी आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए वैध पहचान पत्र होना चाहिए जिससे अधिकारी आपकी पहचान कर सके। इसके साथ ही मतदान के बाद फॉर्म 8 भरकर गलती को सही भी करवा सकते हैं। (Photo: PTI) मुख्यमंत्री: बिहार की सियासत का दिलचस्प मोड़, जब कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई और इंदिरा गुट के दरोगा प्रसाद राय बने दसवें सीएम