सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर सुनवाई हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। दिल्ली में सोमवार से GRAP-4 लागू हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसमें तीन दिन की देरी क्यों हो गई? सुनवाई के दौरान जस्टिस ने पूछा कि GRAP मेकैनिज्म को पहले क्यों नहीं लागू किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

इसके जवाब में काउंसिल ने कहा कि हमने AQI को दो-तीन दिन तक मॉनिटर किया। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि जैसे ही AQI 300 से 400 के बीच में पहुंच जाता है, तुरंत GRAP को लागू करना था। आप इन मामलों में इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं? जस्टिस ने कहा कि जैसे ही AQI 401 को क्रॉस किया, तुरंत GRAP 3 को लागू करना था। ऐसा 13 तारीख को ही हुआ था।

काउंसिल ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि इसमें कमी आएगी। इसपर जस्टिस ओका ने कहा कि क्या आप इस तरह जोखिम ले सकते हैं? हल्के ढंग से कहें तो, क्या कोई आईएमडी विभाग पर भरोसा कर सकता है? दिल्ली सरकार का वकील कौन है? इसके बाद जीएनसीटीडी की ओर से वकील ज्योति मेंदीरत्ता पेश हुईं। कोर्ट ने कहा कि GRAP के चरण 4 को आज लागू कर दिया गया है और दवाओं और अन्य मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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कोर्ट ने दिया ये आदेश

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, “हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है। अब आप हमारी अनुमति के बिना स्टेज 3 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए, स्टेज चार जारी रहेगा। यही वह आदेश है जिसे हम पारित करने का प्रस्ताव करते हैं। हम बोर्ड के अंत में सुनेंगे।”

दिल्ली में आज सुबह स्थिति काफी बिगड़ गई और द्वारका व नजफगढ़ समेत कई जगहों पर AQI 500 के करीब पहुंच गया। दिल्ली का औसत AQI 481 तक पहुंच गया है। नोएडा में 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 AQI दर्ज किया गया।