बिहार में जातीय जनगणना (Caste Census) पर रोक के खिलाफ नीतीश सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के लिए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की ओर से दो सदस्यीय बेंच का गठन किया गया है। इस बेंच में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल शामिल हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई में इस बेंच में शामिल जस्टिस संजय करोल ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद नई बेंच गठित की गई है।
हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
बिहार में राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह जातीय जनगणना को रोके और यह सुनिश्चित करे कि पहले से ही एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसने अपनी याचिका में कहा है कि जातीय जनगणना पर रोक से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिहार सरकार का कहना है कि कुछ जिलों में जातिगत जनगणना का 80 फीसदी से अधिक सर्वे कार्य पूरा कर लिया है।
‘द केरल स्टोरी’ पर भी आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज फिल्म द केरल स्टोरी पर भी सुनवाई होनी है। 5 मई को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म पर बैन लगाने से इनकार किया था जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले तमिलनाडु में फिल्म के बैन को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि जब देश के अन्य हिस्सों में फिल्म शांतिपूर्वक चल रही है तो पश्चिम बंगाल औऱ तमिलनाडु में इस पर बैन क्यों लगाया गया है।