Delhi NCR Schools Closed, Supreme Court News: दिल्ली में AQI लेवल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में शामिल राज्यों से कहा कि वे खतरनाक प्रदूषण स्तर को देखते हुए कक्षा 12 तक की फिजिकल क्लास आयोजित करने पर निर्णय लें।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NCR में शामिल राज्यों से कहा कि वे ऐसी व्यवस्था स्थापित करें, जहां GRAP लेवल 4 के तहत प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए शिकायत की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण स्तर में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए सीएक्यूएम ने GRAP के विभिन्न चरण लागू करने के बजाय मौसम की स्थिति में सुधार का इंतजार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण लेवल में कमी लाने के लिए NCR के सभी राज्यों को GRAP – लेवल 4 के तहत प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP – लेवल 4 के तहत प्रतिबंध जारी रहने चाहिए, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए।

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दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। न्यूज एजेंसी PTI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण में खतरनाक इजाफे के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी में GRAP लेवल-4 लागू करने में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया।

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP लेवल-4 के तहत उठाए जाने वाले कदमों में कटौती की अनुमति नहीं देगा, भले ही AQI 450 से नीचे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में कटौती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति लेनी होगी।