दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को जमीने के बदले नौकरी मामले में फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को उस दिन हाजिर होने का आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज विशाल गोगने ने ये आदेश जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने 25 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

13 अक्टूबर को क्या होगा?

मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने लालू, राबड़ी समेत तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की है। 13 अक्टूबर को कोर्ट ये तय करेगा की चार्जशीट में बताए गए आरोपों में से कौन-कौन से मामलों में केस चलाया जाएगा।

इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि वह लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग में प्रतिदिन सुनवाई करेगी। 20 सितंबर को पारित आदेश में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि आरोपियों को केस दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां देने के मुद्दे को सुलझाने के लिए मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी।

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क्या है मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे, उस दौरान भारतीय रेल में ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए चुने गए लोगों से कहा गया कि वे बदले में अपनी जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़े लोगों/संस्थाओं के नाम पर ट्रांसफर करें। जांच एजेंसी का कहना है कि पटना, दिल्ली और गाजियाबाद में कई जमीनों के टुकड़े बहुत कम दामों पर या नाममात्र की कीमत पर हासिल किए गए।

ED के अनुसार ये जमीनें बाद में यादव परिवार के अलग-अलग सदस्यों (राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव) के नाम पर आ गईं। एजेंसी का दावा है कि यह सब अपराध से अर्जित संपत्ति है।