Ministry of Home Affairs: भारत सरकार आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार (7 जनवरी, 2023) को गृह मंत्रालय ने हिजबुल मुजाहिद्दीन (Hizb ul Mujahideen) के संचालक डॉ. आसिफ मकबूल डार (Dr Asif Maqbool Dar) को यूएपीए 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। डार जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है और मौजूदा वक्त में सऊदी अरब में रह रहा है।

इससे पहले गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सदस्य अरबाज़ अहमद मीर को एक महिला शिक्षक रजनी बाला सहित जम्मू-कश्मीर में टॉरगेट किलिंग में शामिल होने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक आतंकवादी घोषित किया था।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि मीर जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखता है। वह वर्तमान में पाकिस्तान में है और सीमा पार से लश्कर के लिए काम कर रहा है। अधिसूचना में कहा गया था कि मीर टारगेट किलिंग में शामिल है और जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक शिक्षिका रजनी बाला की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में उभरा है।

वह कश्मीर घाटी में आतंकवाद के समन्वय में भी शामिल है और सीमा पार से अवैध हथियारों या गोला-बारूद या विस्फोटकों का ट्रांसपोर्ट करके आतंकवादियों का समर्थन करता है। जम्मू की रजनी बाला की 31 मई, 2022 को कुलगाम जिले में उनके कार्यस्थल, सरकारी हाई स्कूल, गोपालपोरा के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मंजूर अहमद मीर का बेटा है अरबाज अहमद मीर

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के गुफबल गांव के रहने वाले मंजूर अहमद मीर का बेटा मीर कश्मीर घाटी में आतंकवाद के समन्वय में शामिल है और सीमा पार से अवैध हथियार या गोला-बारूद या विस्फोटक ले जाकर आतंकवादियों का समर्थन करता है। केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया था कि सरकार का मानना है कि अरबाज़ अहमद मीर आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा गया है। यूएपीए के तहत चौथी अनुसूची में शामिल होने के साथ मीर आतंकवादी घोषित होने वाला 51वां व्यक्ति होगा।