महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के विभिन्न शहरों और जिलों को कोविड पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्युपेंसी के आधार पर अनलॉक की पांच-स्तरीय योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार प्रत्येक गुरुवार को जन स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक जिले की पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्युपेंसी के बारे में जानकारी देगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेज्मेंट अथॉरिटीज के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए अलग-अलग पैरामीटर्स डिसाइड होंगे। जिसके बाद तय होगा कि उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंडर में आने वाली यूनिट्स किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। किसी चीज को प्रतिबंध करने के स्तर पर यदि कोई परिवर्तन होता है, तो अगले सोमवार से लागू होगा।
मुंबई और मुंबई उपनगरों की बात करें वहां पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड ऑक्युपेंसी के आधार पर अनलॉक का लेवल डिसाइड होगा। वहीं जहां पर एक से अधिक नगर निगम ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और सोलापुर जैसे जिलों में, जिला आपदा प्रबंधन को अनलॉक का लेवल तय करने का अधिकार होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर वो पांच से लेवल तैयार किए हैं। किस लेवल में कौन सा शहर है और वहां पर किस तरह क रियायत एवं छूट दी गई है आपको भी बताते हैं…
अनलॉक लेवल 1 : इस श्रेणी में वो शहर और जिले आएंगे जहां पर 5 फीसदी से कम पॉजिटिविटी रेट और 25 फीसदी से कम ऑक्सीजन बेड ऑक्युपाइड हैं। जिनमें अहमदनगर, औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, उस्मानाबाद और यवतमाल जैसे शहर और जिले शामिल हैं।
किस तरह की दी गई है अनुमति : – दुकानों और मॉल को प्री-लॉकडाउन समय के अनुसार संचालित करने की अनुमति होगी।
– रेस्तरां, लोकल ट्रेनें और पार्क भी चालू रहेंगे।
– निजी और सरकारी कार्यालय, खेल गतिविधियां, शूटिंग, विवाह, अंत्येष्टि, समाज की बैठकें, चुनाव, निर्माण, कृषि, ई-कॉमर्स, जिम, सैलून, स्पा, बस, कार्गो आवाजाही, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन और विनिर्माण सामान्य रूप संचालित हो सकता है।
अनलॉक लेवल 2 : इस श्रेणी में वो जिले शामिल होंगे जहां पर 5 प्रतिशत से कम पॉजिटिविटी रेट और 25 से 40 प्रतिशत के बीच ऑक्सीजन युक्त बिस्तर ऑक्युपाइड होंगे। जिसमें हिंगोली और नंदुरबार जैसे इलाके शामिल हैं।
किस तरह की दी गई है अनुमति: – बंद जगहों पर उपस्थिति और सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी।
– आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों का समय नियमित रहेगा।
– मॉल, थिएटर और सिंगल स्क्रीन को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी।
– रेस्तरां 50 प्रतिशत डाइनिंग कैपेसिटी पर संचालित होंगे और ट्रेनें भी स्पेसिफाइड कैटेगिरी के लिए होंगी।
– पार्क, निजी और सरकारी कार्यालय नियमित रूप से कार्य कर सकते हैं।
– इनडोर खेलों की अनुमति सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होगी जबकि आउटडोर खेल पूरे दिन हो सकते हैं।
– शूटिंग नियमित समय पर होगी और सभाओं पर 50 प्रतिशत की सीमा होगी।
– अंत्येष्टि पर जाने वाले लोगों की कोई सीमा नहीं होगी।
– सोसायटी की बैठकें और चुनाव 50 प्रतिशत क्षमता पर होंगे।
– निर्माण, कृषि, ई-कॉमर्स गतिविधियां नियमित समय के अनुसार चल सकती हैं।
– जिम और सैलून पूर्व नियुक्ति के साथ 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं।
– कार्गो की आवाजाही बिना किसी बाधा के हो सकती है और सिटी बसों में स्टैंडिंग पैसेंजर्स को अनुमति नहीं होगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल नियमित होगा और पूर्ण पैमाने पर विनिर्माण की अनुमति होगी।
अनलॉक लेवल 3 : इस श्रेणी में उन शहरों और जिलों को रखा गया है, जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5से 10 फीसदी के बीच है। साथ ही ऑक्सीजन बेड 40 फीसदी से ज्यादा ऑक्युपाइड हैं। जिसमें मुंबई, अकोला, अमरावती, बीड और पालघर जैसे शहर और इलाके शामिल हैं।
किस तरह की दी गई है अनुमति : शाम 5 बजे के बाद कोई आवाजाही नहीं होगी।
– दुकानें शाम 4 बजे तक चल सकती हैं और मॉल, थिएटर और सिंगल स्क्रीन बंद रहेंगे।
– रेस्तरां शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत डाइनिंग कैपेसिटी पर काम कर सकते हैं और उसके बाद केवल डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।
– लोकल ट्रेनें केवल आवश्यक सेवाओं की श्रेणी से संबंधित लोगों के लिए ही चलेंगी।
– सार्वजनिक स्थान और पार्क सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं।
– निजी कार्यालय सभी दिन शाम 4 बजे तक खुले रह सकते हैं।
– सरकारी कार्यालय में उपस्थिति 50 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी।
– खेल गतिविधियों को सुबह 5 से 9 बजे और शाम 6 से 9 बजे तक अनुमति दी जाएगी।
– बायो बबल शर्त के साथ शूटिंग की अनुमति दी जाएगी और शाम 5 बजे के बाद किसी बाहरी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
– सामाजिक समारोहों में 50 प्रतिशत उपस्थिति होगी; विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सोसायटी की बैठकों और चुनावी रैलियों में 50 प्रतिशत उपस्थिति हो सकती है।
– निर्माण स्थलों में सीटू श्रमिक होंगे और शाम 4 बजे के बाद किसी भी मजदूर को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
– ई-कॉमर्स गतिविधियां चालू रहेंगी।
– सैलून और जिम में 50 प्रतिशत क्षमता होगी और ग्राहकों को केवल अपॉइंटमेंट द्वारा ही अनुमति दी जाएगी।
– सार्वजनिक परिवहन में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।
– निर्माण नियमित रूप से हो सकता है।
अनलॉक लेवल 4 : इस श्रेणी में उन शहरों और जिलों को रखा गया है जहां पर 10 से 20 प्रतिशत के बीच पॉजिटिविटी रेट है। वहीं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन युक्त बिस्तर ऑक्युपाइड हैं। जिसमें कोल्हापुर, सतारा और सिंधुदुर्ग जैसे शहर एवं डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं।
किस तरह की दी गई है अनुमति : – शाम 5 बजे के बाद कोई आवाजाही नहीं होगी और साथ ही वीकेंड पर भी इमेरजेंसी छोड़कर कोई आवाजाही नहीं होगी।
– आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी जबकि गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रहेंगी।
– मॉल, थिएटर, सिंगल स्क्रीन और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
– रेस्तरां में केवल टेकअवे सिस्टम लागू होगा।
– लोकल ट्रेनों का लाभ केवल आवश्यक सेवाओं की श्रेणी से संबंधित लोग ही उठा सकते हैं।
– सार्वजनिक स्थान और पार्क सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे।
– छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों को केवल निजी कार्यालयों में अनुमति दी जाएगी और सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं।
– कार्यदिवसों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आउटडोर खेलों की अनुमति होगी।
– बायो बबल में शूटिंग की अनुमति होगी और शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
– वीकेंड पर भी लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
– सामाजिक समारोहों की अनुमति नहीं होगी और विवाह में 25 से अधिक लोग नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। सोसायटी की बैठकों और चुनावी रैलियों में दी गई क्षमता का केवल 50 प्रतिशत ही शामिल हो सकता है।
– निर्माण स्थल केवल आंतरिक श्रमिकों के साथ ही संचालित हो सकते हैं। शाम चार बजे तक कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी।
– आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स डिलीवरी की अनुमति होगी।
– सैलून और जिम को 50 प्रतिशत क्षमता पर और केवल टीकाकरण वाले ग्राहकों के लिए अनुमति दी जाएगी।
– सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी।
– मैन्युफैक्चरिंग 50 फीसदी क्षमता पर भी होगी।
अनलॉक लेवल 5 : इस श्रेणी में वो ही शहर और जिले शामिल होंगे जहां पर पॉजिटिविटी रेट ये 20 प्रतिशत से अधिक होगी और 75 फीसदी से ज्यादा ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड होंगे। सरकार की ओर से 3 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार इस श्रेणी में अभी कोई शहर एवं जिला शामिल नहीं है।
किस तरह की दी गई है अनुमति: – बिल्कुल भी हलचल नहीं होगी।
– शाम 4 बजे तक केवल आवश्यक दुकानों को ही संचालित करने की अनुमति होगी। हालांकि मेडिकल स्टोर पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
– गैर-जरूरी दुकानें, सिनेमाघर और मॉल बंद रहेंगे।
– रेस्टोरेंट सिर्फ डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।
– ट्रेनों का लाभ केवल चिकित्सा कर्मी ही उठा सकते हैं।
– सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे।
– निजी कार्यालय केवल छूट प्राप्त श्रेणियों के लोगों के लिए चालू रहेंगे और सरकारी कार्यालयों में 15 प्रतिशत उपस्थिति हो सकती है।
– शूटिंग, खेलकूद, सभाओं की अनुमति नहीं होगी।
– विवाह में केवल परिवार के सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं और समाज की बैठकें ऑनलाइन होनी हैं।
– साइट पर श्रम के साथ निर्माण की अनुमति होगी और कृषि दुकानों को शाम 4 बजे तक अनुमति दी जाएगी।
– जिम और सैलून बंद रहेंगे।
– सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकता है। ई-पास प्राप्त होने के बाद कार्गो आवाजाही और अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
– 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ विनिर्माण क्षेत्र को मंजूरी दी गई है।