पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक नौ किस्‍तों में रकम दी जा चुकी है। जल्‍द ही 10वीं किस्‍त जारी होने वाली है। इसमें खाते में 2000 रुपये आएंगे। लेकिन ये रकम उन्‍हीं खातों में भेजी जाएगी, जिनका इस योजना के तहत रजिस्‍ट्रेशन किया गया है। पीएम किसान योजना में आवेदन को लेकर एक अहम जानकारी आई है। pmkisan.gov.in लिंक पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर किसान आवेदन के दौरान गलत घोषणा करता है तो उसका रजिस्‍ट्रेशन निरस्‍त कर दिया जाता है। साथ ही जो पीएम किसान योजना के तहत पैसे जारी हुए हैं वे भी वापस किए जाते हैं।

पीएम किसान योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे सही जानकारी व कागजातों के साथ सही तरीके से फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद अंत में एक घोषणा भरने को दिया जाता है। इस घोषणा के तहत अगर किसी तरह की जानकारी गलत पाई जाती है या भरे हुए फॉर्म को योग्‍य नहीं पाया जाता है तो जारी की गई किस्‍त को वापस ले लिया जाता है।

कौन है योग्‍य
पीएम किसान योजना के तहत उन्‍हीं किसानों को इसका फायदा मिलता है, जिनके पास दो हेक्‍टेयर या पांच एकड़ की भूमि होती है। इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण कोई भी किसान आ सकता है। इसके अलावा जो किसान डारेक्‍ट इनकम टैक्‍स देता है या आयकर रिटर्न भरता है, उन्‍हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। पूर्व सांसद, विधायक बड़े किसान इस योजना के तहत नहीं आते हैं।

एक परिवार में एक को ही मिलता है इसका लाभ
पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत एक परिवार के पति पत्‍नी में से किसी एक ही व्‍यक्ति को इस योजना के तहत रखा जाता है। अगर दोनों का गलती से आवेदन हो गया है तो उसमें से किसी एक का ही आवेदन मान्‍य किया जाएगा।

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कैसे करें आवेदन
इस योजना का अगर आपको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्‍यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको गांव के प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क करना होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पर जा सकते हैं। यहां आधार कार्ड, बैंक डिटेल, खेत संबंधित कागजात, राशन कार्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं।