Supreme Court To CBI: सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक से जुड़े मामले में निष्पक्ष सुनवाई पर जोर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आतंकवादी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। सीबीआई द्वारा एक आदेश के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

सीबीआई ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 1989 में भारतीय वायुसेना के चार जवानों की हत्या से संबंधित मामले में जम्मू की एक कोर्ट में फिजिकल रूप से पेश करने के आदेश के खिलाफ अपील की थी। सीबीआई ने सुरक्षा का हवाला दिया था और यासीन मलिक को शारीरिक रूप से पेश करने के आदेश पर आपत्ति जताई थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ को बताया कि कश्मीरी अलगाववादी को सुनवाई के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल से जम्मू नहीं लाया जा सकता।

मेहता ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि यासीन मलिक से एग्जामिनेशन करने के लिए जेल में एक अस्थायी कोर्ट रूप बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में आतंकी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। जेल में कोर्ट रूम बनाया जा सकता है और वहां यह किया जा सकता है।

इस पर तुषार मेहता ने दोहराया कि सीबीआई आतंकवाद के दोषी को जम्मू-कश्मीर में सुनवाई के लिए नहीं ले जाना चाहती है। मेहता ने कहा कि यासीन मलिक मामूली आतंकवादी नहीं है और केंद्र उसके मामले में कानून के मुताबिक नहीं चल सकता। उन्होंने यासीन मलिक के पाकिस्तान की यात्रा और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिद सईद से भी मुलाकात का हवाला दिया।

पूरा मामला क्या है?

जम्मू की एक स्पेशल कोर्ट ने दो मामलों में गवाहों से बातचीत के लिए यासीन मलिक को शरीरिक रूप से पेश होने का आदेश दिया था। इन मामलों में 1989 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईग का अपहरण और चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या शामिल है।

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सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। जिसने पिछले साल अप्रैल में मामले में एक नोटिस जारी किया और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

बता दें, आतंकवाद के दोषी यासीन मलिक ने जेल अधिकारियों को सूचित किया था कि वह सुनवाई में शारीरिक रूप से शामिल होना चाहता है।

जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उस समय मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। पेशी के तुरंत बाद तुषार मेहता ने गृह सचिव अजय भल्ला को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की उपस्थिति सुरक्षा में एक गंभीर चूक थी।