Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के कथित शराब घाटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी। हालांकि, कोर्ट ने दोनों को चार दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
ईडी और सीबीआई के वकील ने जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच के सामने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत चाहिए। जांच अधिकारी अभी इस केस में दूसरी शिकायत पर काम कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने जांच एजेंसियों के द्वारा समय मांगे जाने के आग्रह पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वे डेढ़ साल से ज्यादा समय से जांच ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के भीतर ट्रायल खत्म कर देंगे।
13 मई को होगी अगली सुनवाई
सिसोदिया के वकील ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत याचिका को कई बार स्थगित भी किया गया था। इसके बाद जज ने कहा कि मैं आपको (ED) केवल 4 दिन का समय दे रही हूं। मैं मामले को सोमवार यानी 13 मई के लिए रख रही हूं। साथ ही, जांच एजेंसियों को सोमवार तक अपने जवाबों की कॉपी सिसोदिया के वकील को देने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। 2 मई को मनीष सिसोदिया ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सिसोदिया के अलावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और शराब व्यवसायियों सहित कई अन्य लोगों को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को ईडी से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिय की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलें पेश करने को कहा।