Diwali 2024: लोगों के त्योहार अच्छी तरह से मन पाए इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दिवाली को छोड़कर बाकी सभी राजपत्रित अवकाशों के दौरान मुख्यालय सहित सभी जिला या सहायक आयुक्त कार्यालयों व 70 सर्किल कार्यालयों को खोले जाने का आदेश जारी किया है। ताकि जरूरतमंदों को उनका राशनकार्ड सही समय पर बनाकर दिया जा सके।
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जानकारी के अनुसार विभाग के सहायक आयुक्त-प्रशासन नवीन मेदिरत्ता की ओर से इस आदेश को जारी किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए सभी पात्र व्यक्तियों को 19 नवंबर 2024 तक राशन कार्ड जारी किए जाए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस एक्ट) के अनुसार खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही कहा गया है कि दिवाली के दिन यानी 31 अक्तूबर को छोड़कर 19 नवंबर 2024 तक सभी विभागीय मुख्यालय, सर्किल कार्यालय, सहायक आयुक्त कार्यालय की शाखाएं सभी शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश पर भी खुली रहेंगी।
सिर्फ आपातकालीन मामलों में ही ली जा सकेगी छुट्टी
आदेश में साफ कहा गया है कि इस दौरान खाद्य, आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के सभी कर्मचारियों को आना होगा और कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। यदि पहले से कोई छुट्टी स्वीकृत की गई है तो उसे भी तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा। सिर्फ आपातकालीन मामलों में विशेष अनुमोदन पर ही छुट्टी ली जा सकेगी। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
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मालूम हो कि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के राशनकार्ड को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एएवाई श्रेणी के तहत कुल राशनकार्डधारियों की संख्या 170000 होनी चाहिए लेकिन वर्तमान में करीब 90 हजार कार्डों की कमी है। वहीं बीते करीब आठ सालों से नए राशनकार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया लंबित पड़ी है और जरूरतमंदों को आवेदन के बाद भी नए राशनकार्ड नहीं मिल पाए हैं। जिसे लेकर भाजपा लगातार दिल्ली सरकार का घेराव करते हुए आरोप लगा रही है। इसी के मद्देनजर विभाग को उक्त आदेश जारी करना पड़ा है।
